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Criminal Law Bills: सीआरपीसी के 177 धाराओं में हुआ बदलाव, मॉब लिंचिंग पर होगी फांसी

BY: Rajesh kumar • LAST UPDATED : December 20, 2023, 4:27 pm IST
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Criminal Law Bills: सीआरपीसी के 177 धाराओं में हुआ बदलाव, मॉब लिंचिंग पर होगी फांसी

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि लोकसभा चुनाव से पहले सीएए लागू किया जाएगा

India News(इंडिया न्यूज),Criminal Law Bills:बुधवार को लोकसभा में तीन नए आपराधिक कानून विधेयक पर बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (सीआरपीसी) में पहले 484 धाराएं थीं, अब 531 होंगी। 9 नई धाराएं जोड़ी गई हैं। 39 नई उपधाराएं जोड़ी गई हैं।

अमित शाह ने कहा कि सीआरपीसी की 177 धाराओं में बदलाव किया गया है। 44 नए प्रावधान और स्पष्टीकरण जोड़े गए हैं। 35 अनुभागों में समय रेखाएँ जोड़ी गई हैं और 14 अनुभाग हटा दिए गए हैं।

मॉब लिंचिंग पर फांसी

अमित शाह ने कहा कि आतंकवाद की व्याख्या पहली बार मोदी सरकार ने की है। जिसके कारण हम इसकी कमियों का फायदा नहीं उठा पाते। देशद्रोह को देशद्रोह में बदलने का काम किया गया है। व्यक्ति की जगह देश को रख दिया गया है। देश को नुकसान पहुंचाने वालों को कभी भी बख्शा नहीं जाना चाहिए।’ यह कानून देशद्रोह को देशद्रोह में बदलने का काम करेगा।

उन्होंने कहा कि अगले 100 साल में इतने तकनीकी बदलाव होंगे। इस कानून में तमाम प्रावधान किये गये हैं। मॉब लिंचिंग एक घृणित अपराध है और इस कानून में हम मॉब लिंचिंग के अपराध के लिए मौत की सजा का प्रावधान कर रहे हैं।

‘मॉब लिंचिंग एक घृणित अपराध’

उन्होंने आगे कहा कि मॉब लिंचिंग एक घृणित अपराध है और इस कानून में हम मॉब लिंचिंग के अपराध के लिए मौत की सजा का प्रावधान कर रहे हैं। उन्होंने 70 वर्षों में से 58 वर्षों तक शासन किया है, तो जब वे सत्ता में आए तो परिवर्तन क्यों नहीं लाए। आप उस तरफ भी बैठे होंगे। बाहर भी बैठे होंगे।

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Home Minister Amit Shah

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