क्या है पूरा मामला?
कोर्ट ने क्यों दी पोट्टी को राहत?
कोर्ट ने उन्नीकृष्णन पोट्टी को यह राहत इसलिए दी क्योंकि सबरीमाला सोने के नुकसान से जुड़े मामलों की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने आरोपी की गिरफ्तारी के बाद तय 90 दिनों के अंदर दोनों मामलों में चार्जशीट दाखिल नहीं की है. SIT का प्रतिनिधित्व कर रहे पब्लिक प्रॉसिक्यूटर सिजू राजन ने पोट्टी को जमानत दिए जाने का विरोध किया था.