India News (इंडिया न्यूज), Sandeshkhali Case: पश्चिम बंगाल के संदेशखाली मामले में सीबीआई ने 3 अलग-अलग एफआईआर दर्ज की हैं. इनमें से 2 एफआईआर अज्ञात लोगों के खिलाफ हैं, जबकि 1 आरोपी और टीएमसी नेता शेख शाहजहां के खिलाफ दर्ज की गई है। बता दें कि 5 जनवरी, 2024 को ईडी अधिकारियों पर हमले के मामले में सीबीआई ने 3 अलग-अलग एफआईआर दर्ज की। हाई कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने बंगाल पुलिस से केस अपने हाथ में ले लिया है और तीनों एफआईआर दोबारा दर्ज की हैं।

दरअसल, पश्चिम बंगाल पुलिस ने कुल 3 एफआईआर दर्ज की थीं। इनमें से 2 एफआईआर ईडी के उप निदेशक की शिकायत पर दर्ज की गईं और तीसरी एफआईआर सुमोतो के साथ संदेशखाली के पास नजत पुलिस स्टेशन ने दर्ज की। अब ये तीनों एफआईआर फिर से सीबीआई ने दर्ज की हैं।

कोलकाता हाई कोर्ट ने क्या कहा?

इस बीच, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शाहजहां शेख को सीबीआई को नहीं सौंपने पर कोलकाता हाई कोर्ट में अदालत की अवमानना की अर्जी दायर की है। जानकारी के मुताबिक, हाई कोर्ट तब इस पर आदेश लिख रहा था. बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के कदम का हवाला दिया है. ईडी ने कहा कि हाई कोर्ट के ऐसे आदेश पर रोक नहीं लगाई जा सकती। यह सीधे तौर पर अवमानना है। अब जज आदेश लिख रहे हैं।

बंगाल पहुंचे पीएम मोदी

मालूम हो कि ये एफआईआर उस समय दर्ज की गईं जब पीएम नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे. बारासात में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा- संदेशखाली में घोर पाप हुआ है. वहां तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के शासनकाल में अत्याचार हुए हैं।

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