होम / सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को चुनाव लड़ने से रोकने के मामले में नोटिस जारी कर केंद्र और आयोग से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को चुनाव लड़ने से रोकने के मामले में नोटिस जारी कर केंद्र और आयोग से मांगा जवाब

Umesh Kumar Sharma • LAST UPDATED : September 28, 2022, 6:08 pm IST
HTML tutorial
सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को चुनाव लड़ने से रोकने के मामले में नोटिस जारी कर केंद्र और आयोग से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को चुनाव लड़ने से रोकने के मामले में नोटिस जारी कर केंद्र और आयोग से मांगा जवाब

इंडिया न्यूज, नई दिल्ली, (SC To The Accused)। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को चुनाव लड़ने से रोकने के मामले में नोटिस जारी कर केंद्र और आयोग से जवाब मांगा है। न्यायालय ने यह नोटिस गंभीर अपराधों के आरोपित व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से रोकने की मांग करने वाली एक याचिका सुनवाई करने के दौरान केंद्र और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है।

न्यायाधीश के एम जोसेफ और न्यायाधीश ऋषिकेश रॉय की पीठ ने जारी की नोटिस

न्यायाधीश के. एम. जोसेफ और न्यायाधीश ऋषिकेश रॉय की पीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को विधि और न्याय मंत्रालय, गृह मंत्रालय तथा निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया। अदालत इस मुद्दे पर वकील अश्विनी उपाध्याय की ओर से दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

वकील अश्विनी कुमार दुबे ने दायर की है याचिका

वकील अश्विनी कुमार दुबे की ओर से दायर की गई याचिका में यह मांग किया गया है कि जिन लोगों के खिलाफ आपराधिक मामलों में आरोप तय किए जा चुके हैं, उन्हें चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए। इसके अलावा केंद्र और भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) को ऐसे उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए कदम उठाने का निर्देश देने की भी मांग की गई है, जिन पर गंभीर अपराधों के तहत मामला चल रहा है।

सुप्रीम कोर्ट में नोटबंदी के खिलाफ सुनवाई 12 अक्टूबर तक स्थगित

ये भी पढ़ें : पीएफआई व इसके 8 सहयोगी संगठन पांच वर्ष के लिए बैन

हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे !

Connect With Us : Twitter | Facebook Youtube

 

 

Tags:

Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.

HTML tutorial
ADVERTISEMENT

लेटेस्ट खबरें

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT