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गाजियाबाद में 10 जून तक धारा-144 लागू, जुलूस या आम सभा के लिए लेनी होगी अनुमति Section-144 in Ghaziabad

Sameer Saini • LAST UPDATED : April 18, 2022, 5:43 pm IST

इंडिया न्यूज़, नई दिल्ली :

Section-144 in Ghaziabad : दिल्ली सहित अन्य राज्यों में कोविड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसके कारण सोमवार को योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। सार्वजनिक स्थलों पर सरकार ने मास्क को अनिवार्य कर दिया है। स्थिति को देखते हुए गाजियाबाद के DM ने जिले में 10 जून तक धारा-144 का ऐलान कर दिया है। यह आदेश ईद उल फितर, ईस्टर एवं विभिन्न जयंती को देखते हुआ जारी किया है। उन्होंने साफ तोर पर कहा है कि बिना लिखित इजाजत के कोई भी जुलूस या आम सभा आयोजित नहीं की जा सकेगी।

दैनिक समीक्षा बैठक में क्या हुआ ?

इससे पहले हुई मीटिंग के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को दैनिक समीक्षा बैठक में स्थिति की समीक्षा की गई। स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि एनसीआर के जनपदों गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, बुलंदशहर, बागपत तथा लखनऊ जनपद में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क को अनिवार्य किया जाए।

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