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इंडिया न्यूज, नई दिल्ली।
Sheena Bora Murder Case : शीना बोरा हत्याकांड की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी की जमानत याचिका का सुप्रीम कोर्ट में विरोध करते केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कहा कि इंद्राणी ने अपनी ही बेटी की योजना बनाकर हत्या की है। यह एक जघन्य कृत्य है और ऐसा जघन्य कृत्य नरमी के लायक नहीं है।
सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दायर एक हलफनामे में इंद्राणी मुखर्जी की जमानत याचिका का विरोध किया है। सीबीआई ने कहा कि इंद्राणी मुखर्जी समाज में प्रभावशाली हैं, जो गवाहों को प्रभावित कर सकती हैं, जिनकी अभी तक जांच पूरी नहीं हुई है। इतना ही नहीं वह सबूतों से छेड़छाड़ कर सकती हैं। Sheena Bora Murder Case
सीबीआई ने कहा कि उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि उनकी जमानत याचिका बर्खास्त होनी चाहिए। सीबीआई ने अपने हलफनामे में कहा इस बात की पूरी आशंका है कि वह अभियोजन पक्ष के गवाहों को धमकाएगी या प्रेरित करेगी, सबूतों से भी छेड़छाड़ करेगी और जमानत मिलने पर फरार हो जाएगी।
जस्टिस एल नागेश्वर राव और बीआर गवई की पीठ ने मुखर्जी को सीबीआई के हलफनामे पर जवाब दाखिल करने के लिए लगभग दो सप्ताह का समय दिया है। इंद्राणी ने 16 नवंबर, 2021 के बाम्बे हाईकोर्ट में अपनी जमानत याचिका खारिज करने के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी। इससे पहले पीठ ने सीबीआई से उनकी जमानत याचिका पर हलफनामा दाखिल करने को कहा था।
गौरतलब है कि अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या के आरोप में मुकदमे का सामना कर रही इंद्राणी मुखर्जी फिलहाल अगस्त 2015 में गिरफ्तारी के बाद मुंबई की भायखला महिला जेल में बंद है।
इंद्राणी ने सीबीआई को एक पत्र भेजा था जिसमें कहा था कि शीना बोरा जिंदा है। उन्होंने सीबीआई से जेल के एक कैदी का बयान दर्ज करने को भी कहा, जिसने दावा किया था कि वह कश्मीर में शीना से मिला था। जांच एजेंसी को लिखे अपने पत्र में कहा कि भायखला जेल में एक कैदी ने उसे बताया था कि उसने कुछ समय पहले कश्मीर में शीना को देखा था।
इंद्राणी ने अपने पत्र में सीबीआई से शीना के जिंदा होने की संभावना पर गौर करने का अनुरोध किया है। मुखर्जी ने हमेशा कहा है कि शीना की हत्या नहीं हुई है और वह जीवित है। 2012 में अपनी शिक्षा के लिए शीना विदेश गई थी। बता दें कि वह किसी भी तरह से अपने दावों को साबित नहीं कर पाई। Sheena Bora Murder Case
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