संबंधित खबरें
'मेरे अंदर भारतीय डीएनए है…' इंडोनेशियाई प्रेसिडेंट ने पीएम मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू के सामने दे दिया ऐसा बयान, कांप गए कई इस्लामिक राष्ट्र
उत्तर प्रदेश के होंगे 4 टुकड़ें? मायावती के प्रस्ताव पर CM Yogi ने कह दी ऐसी बात, मुंह छिपाती फिर रहीं बसपा प्रमुख
ममता-नीतीश के राज्य में पेट्रोल-डीजल की कीमत सबसे अधिक, जानिए भाजपा शासित प्रदेशों में क्या है रेट?
मौसम ने बदली करवट, दिल्ली में सुनहरी धुप ने दिखाया अपना असर, उत्तर-भारत कैसा होगा शीतलहर का असर, जानें वेदर अपडेट
OYO में रूम बुक करके कपल्स करते थे 'वो वाला' काम, जब दरवाजा खुला तो STF का ठनका माथा, पूरा मामला जान आप भी रह जाएंगे दंग
रेप पीड़िता ने आरोपी के साथ कोर्ट परिसर में किया ऐसा काम, देखते रह गए जज और वकील, पुलिस को लगा सदमा
इंडिया न्यूज़, Sidhu Moose Wala Murder Case : भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि वह 11 जुलाई को पंजाब पुलिस को ट्रांजिट रिमांड को चुनौती देने वाले आरोपी लॉरेंस बिश्नोई के पिता की याचिका पर सुनवाई करेगा। पिता के वकील संग्राम सिंह ने भी कहा कि लॉरेंस को पंजाब के मानसा में कोई कानूनी सहायता नहीं मिल रही है।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने सोमवार को मामले की सुनवाई 11 जुलाई 2022 तय करते हुए यह भी कहा कि चूंकि हत्या वहां हुई थी, इसलिए पंजाब पुलिस को मामले की जांच करनी चाहिए। कोर्ट ने लॉरेंस के पिता के वकील को कानूनी सहायता वकील लेने के लिए पंजाब और हरियाणा एचसी से संपर्क करने के लिए भी कहा। लॉरेंस के पिता की ओर से पेश अधिवक्ता संग्राम सिंह ने सोमवार को मामले का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस को लॉरेंस की हिरासत कानून के अनुसार नहीं है और अवैध है।
14 जून को पटियाला हाउस कोर्ट ने पंजाब पुलिस को सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के सिलसिले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को गिरफ्तार करने की अनुमति दी थी और पंजाब पुलिस को ट्रांजिट आवेदन की भी अनुमति दी थी और पंजाब पुलिस को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि आरोपी लॉरेंस बिश्नोई की मेडिकल जांच कराई जाए।
दिल्ली कोर्ट ने पंजाब पुलिस के आवेदनों की अनुमति देते हुए कहा, “आवेदक जांच अधिकारी / एसपी धर्मवीर सिंह और जांच एजेंसी को आरोपी लॉरेंस बिश्नोई की सुरक्षा के लिए सभी उचित उपाय करने का निर्देश दिया गया था।
पंजाब पुलिस की ओर से कोर्ट में दाखिल याचिका के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई सिंगर सिद्धू मूसे वाला का मुख्य साजिशकर्ता है। पंजाब पुलिस ने आगे कहा कि सिद्धू मूसे वाला हत्याकांड की जांच के दौरान, गिरफ्तार आरोपियों के इकबालिया बयान दर्ज किए गए थे, जिसमें यह स्पष्ट रूप से बताया गया था कि लॉरेंस बिश्नोई ने सह-आरोपियों को सिद्धू मूसे वाला की हत्या को अंजाम देने का काम सौंपा था।
ये भी पढ़े : एकनाथ शिंदे ने हाल की राजनीतिक स्थिति के बारे में MNS प्रमुख राज ठाकरे से की बात
हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे !
Connect With Us : Twitter | Facebook | Youtube
Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.