India News (इंडिया न्यूज), Israel Hamas War: अंतराष्ट्रीय कोर्ट ने एक बयान में कहा कि दक्षिण अफ्रीका ने शुक्रवार (10 मई) को गाजा शहर राफा के खिलाफ नवीनतम हमले को लेकर इजरायल के खिलाफ अंतराष्ट्रीय न्यायालय से नए आपातकालीन उपायों की मांग की। पिछले साल दिसंबर में पहला आवेदन करने के बाद यह तीसरी बार है कि दक्षिण अफ्रीका ने गाजा युद्ध पर इज़रायल के खिलाफ अतिरिक्त कार्रवाई का अनुरोध किया है। वहीं इज़रायल ने दक्षिण अफ्रीका के आरोपों की निंदा की है कि उसने फिलिस्तीनी क्षेत्र के खिलाफ नरसंहार शुरू किया है।
बता दें कि दक्षिण अफ्रीका के आवेदन में कहा गया है कि राफा के खिलाफ इजरायल का ऑपरेशन गाजा में मानवीय आपूर्ति और बुनियादी सेवाओं, फिलिस्तीनी चिकित्सा प्रणाली के अस्तित्व और एक समूह के रूप में गाजा में फिलिस्तीनियों के अस्तित्व के लिए” अत्यधिक जोखिम पैदा करता है। इस आवेदन में इज़रायल पर नरसंहार कन्वेंशन का लगातार उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया। दक्षिण अफ्रीका ने कहा कि इज़रायल अंतरराष्ट्रीय कानून का अवमानना कर रहा है। साथ ही अदालत से मांग करता है कि वह इज़रायल को राफा में तुरंत अपने सैन्य आक्रमण को वापस लेने और बंद करने का आदेश दे। इसने एक आदेश की भी मांग की कि इज़रायल संयुक्त राष्ट्र और मानवीय सहायता प्रदान करने वाले अन्य समूहों को गाजा तक अबाध पहुंच दे।
इज़रायली प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हमास को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए रफ़ा आक्रमण की आवश्यकता थी। राफा में हज़ारों विस्थापित फ़िलिस्तीनियों की भरमार है जो गंभीर परिस्थितियों में रह रहे हैं और ऐसी चेतावनियाँ दी गई हैं कि इज़रायली ज़मीनी हमले से नागरिकों के लिए मानवीय तबाही मच जाएगी। इस साल जनवरी में ICJ ने अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई के लिए मूल दक्षिण अफ़्रीकी अनुरोध के बाद नरसंहार के कृत्यों को रोकने के लिए इज़रायल को बुलाया। वहीं अदालत ने राफा पर हमले की इजरायल की धमकी पर आपातकालीन उपायों के लिए दक्षिण अफ्रीका के दूसरे आवेदन को खारिज कर दिया।
PM Kisan Yojana: पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त कब आएगी, यहां जानें -India News
Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.