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Lok Sabha Elections 2024: छात्र नेता, कुल संपत्ति…, जानें कुरूक्षेत्र सीट से BJP उम्मीदवार नवीन जिंदल के बारे में कुछ रोचक फैक्ट्स

Mahendra Pratap Singh • LAST UPDATED : March 28, 2024, 8:46 pm IST

India News (इंडिया न्यूज़), Lok Sabha Elections 2024: नवीन जिंदल के कांग्रेस छोड़ने के कुछ दिनों बाद, बीजेपी ने उन्हें हरियाणा की कुरूक्षेत्र लोकसभा सीट से मैदान में उतारा है। उद्योगपति ओम प्रकाश जिंदल के सबसे छोटे बेटे नवीन जिंदल, कुरूक्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र से दो बार कांग्रेस सांसद रहे हैं। उनका मुकाबला आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता से होगा, जो इंडिया ब्लॉक की ओर से उम्मीदवार हैं। आइये जानते हैं नवीन जिंदल से जुड़े कुछ रोचक तथ्य के बारे में….

1. नवीन जिंदल का जन्म 9 मार्च 1970 को हिसार में ओम प्रकाश जिंदल और सावित्री जिंदल के घर हुआ था। 1990 में दिल्ली विश्वविद्यालय के हंस राज कॉलेज से कॉमर्स में स्नातक करने से पहले उन्होंने हिसार में दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ाई की। उन्होंने 1992 में डलास में टेक्सास विश्वविद्यालय से एमबीए की डिग्री प्राप्त की।

2. नवीन की राजनीतिक यात्रा 1990 के दशक की शुरुआत में टेक्सास विश्वविद्यालय में उनके कार्यकाल के दौरान शुरू हुई। परिसर की राजनीति में सक्रिय भागीदार नवीन जिंदल छात्र संघ के अध्यक्ष भी बने।

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3. 2004 में, उन्होंने अपना पहला लोकसभा चुनाव कांग्रेस के टिकट पर कुरूक्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र से लड़ा। 2009 में जब कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन यूपीए सत्ता में लौटा तो उन्होंने यह सीट बरकरार रखी। 2014 के लोकसभा चुनावों में, जब देश में भाजपा की लहर चली, नवीन जिंदल अपनी सीट हार गए। उन्हें 2019 में कांग्रेस ने टिकट ही नहीं दिया।

4. नवीन जिंदल जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के अध्यक्ष हैं। 2014 के चुनावों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करते समय, नवीन जिंदल ने लगभग 300 करोड़ रुपये की संपत्ति घोषित की। ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के अनुसार, उनकी मां सावित्री जिंदल, जो ओपी जिंदल समूह की अध्यक्ष हैं, 29.6 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ भारत की सबसे अमीर महिला हैं।

5. नवीन जिंदल सभी भारतीयों के गर्व से राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित करने के अधिकार के पैरोकार रहे हैं। उन्होंने एक रिट याचिका दायर कर कहा कि देश का ध्वज कोड नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को कम करता है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया और 2004 में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसले को बरकरार रखा।

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