India News (इंडिया न्यूज), Gyanvapi case: वरिष्ठ वकील सुब्रमण्यम स्वामी वाराणसी जिला अदालत में श्रृंगार गौरी और अन्य देवताओं की पूजा से संबंधित एक मुकदमे के पक्षकार रहेगें ।

स्वामी के कानूनी सहयोगी और वकील वैदुष्य पार्थ ने टीओआई को बताया कि “हमने लंबित मुकदमों की प्रमाणित प्रति (certified copy) के लिए आवेदन किया है। मैं गुरुवार को डॉ. स्वामी की ओर से उन्हें प्राप्त करूंगा और उसके बाद हम पक्ष रखेंगे, ”।

देवताओं की पूजा करने के लिए राहत की मांग

एक प्रेस रिलीज में स्वामी ने कहा कि काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित ज्ञानवापी परिसर की बाहरी दीवार पर मां श्रृंगार गौरी और अन्य देवताओं की पूजा करने के लिए राहत की मांग करते हुए वाराणसी जिला अदालत के समक्ष मुकदमों का ढेर पड़ा हुआ है।

उन्होंने कहा कि“वाराणसी जिला अदालत में मुकदमे के नतीजे का सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित मेरे मामले पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए, मैंने इस मुकदमे में पक्षकार बनने का फैसला किया है,”।

विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण

उन्होंने कहा  “काशी विश्वनाथ मंदिर की पुनर्निर्माण को वही स्थान होना चाहिए जहाँ वर्तमान में ज्ञानवापी मस्जिद है मेरे पास सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका संबंधित है कि काशी विश्वनाथ (और मथुरा में कृष्ण मंदिर) के लिए एक अपवाद बनाया जाए, जैसा कि रामजन्मभूमि मामले में था,” ।

श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की अनुमति

जिला न्यायाधीश ने पुजारियों के परिवार द्वारा वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की अनुमति दी। न्यायाधीश ने जिला मजिस्ट्रेट को व्यवस्था करने का निर्देश दिया. अंजुमन इंतिज़ामिया मसाजिद आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती देगी।

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