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क्या होता है सब्सटेंसिव मोशन? जिसपर बीजेपी कर रही है राहुल गांधी की अयोग्यता की मांग, समझिए पूरा प्रोसेस

सब्सटेंसिव मोशन: भारतीय जनता पार्टी सब्सटेंसिव मोशन के तहत सांसद राहुल गांधी की अयोग्यता की मांग कर रही हैं ऐसे में चलिए विस्तार से जानें कि सब्सटेंसिव मोशन का क्या मतलब है.

Written By: Shristi S
Last Updated: 2026-02-14 15:49:40

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Substantive motion in Parliament: बीजेपी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बीच टकराव तीखे भाषणों और पॉलिटिकल कटाक्षों से आगे बढ़कर पार्लियामेंट के प्रोसीजरल सेंटर में आ गया है. बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ सब्सटैंटिव मोशन के लिए नोटिस दिया है और मांग की है कि राहुल गांधी की लोकसभा मेंबरशिप तुरंत छीन ली जाए और उन्हें आने वाले समय में चुनाव लड़ने की इजाजत न दी जाए. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें कि आखिर क्यों सांसद निशिकांत दुबे विपक्ष नेता राहुल गांधी की अयोग्यता की मांग कर रहे है और सब्सटेंसिव मोशन होता क्या है.

सांसद निशिकांत दुबे ने क्या कहा?

BJP MP निशिकांत दुबे ने गुरुवार (12 फरवरी, 2026) को कहा कि उन्होंने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के खिलाफ ‘सब्सटैंटिव मोशन’ शुरू करने के लिए नोटिस दिया है और मांग की है कि उनकी लोकसभा मेंबरशिप कैंसिल की जाए और उन्हें लाइफटाइम के लिए चुनाव लड़ने से रोका जाए. दुबे ने आरोप लगाया कि कोई प्रिविलेज मोशन नोटिस नहीं. मैंने एक सब्सटैंटिव मोशन नोटिस दिया है जिसमें मैंने बताया है कि कैसे वह सोरोस फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन और USAID के साथ थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया जाते हैं, और भारत विरोधी ताकतों के साथ मिलीभगत करते हैं.

फरवरी 2025 में, दुबे ने लोकसभा में राहुल गांधी के खिलाफ एक प्रिविलेज मोशन फाइल किया था, जिसमें उन पर अपने भाषण में तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश करने और देश की इज्जत को कम करने की कोशिश करने का आरोप लगाया गया था. यह नया कदम सीनियर BJP नेता संजय जायसवाल की चिंताओं के बाद उठाया गया है, जिन्होंने स्पीकर को लिखे एक लेटर में गांधी के भाषण के कुछ हिस्सों को लिस्ट किया था, जिनके बारे में उन्होंने कहा था कि उन्हें रिकॉर्ड से हटा दिया जाना चाहिए. लिस्ट में गांधी का यह दावा भी शामिल है कि सरकार ने भारत माता को बेच दिया है.

क्या है सब्सटैंटिव मोशन?

सब्सटैंटिव मोशन एक इंडिपेंडेंट प्रपोजल होता है जिसे लोकसभा के सामने रखा जाता है और हाउस से एक साफ और बाइंडिंग फैसला मांगा जाता है. यह अपने आप में पूरा होता है और चर्चा में चल रहे किसी दूसरे बिजनेस से जुड़ा नहीं होता है. जब इसे अपनाया जाता है, तो यह किसी खास मामले पर हाउस की फॉर्मल राय या इच्छा दिखाता है. लोकसभा के रूल्स ऑफ प्रोसीजर के तहत, ऐसे मोशन को सिर्फ स्पीकर की मंजूरी से ही स्वीकार किया जा सकता है.

स्पीकर के पास नोटिस को स्वीकार या अस्वीकार करने और यह तय करने का पूरा अधिकार है कि इसे कैसे लिया जाना चाहिए. अगर इसे स्वीकार किया जाता है, तो इस पर सदन में बहस की जा सकती है और वोटिंग के लिए रखा जा सकता है. कुछ मामलों में, आरोपों की जांच करने और रिपोर्ट देने के लिए इसे खास तौर पर बनाई गई कमेटी को भी भेजा जा सकता है. रोज़ाना की बहस का हिस्सा होने वाले रूटीन दखल के उलट, एक ठोस प्रस्ताव सदन को उठाए गए मुद्दे पर सीधे विचार करने और उस पर अपनी राय देने के लिए मजबूर करता है. यह देखते हुए कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता के संवैधानिक पद पर हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाले किसी भी कदम के लिए एक स्ट्रक्चर्ड पार्लियामेंट्री सिस्टम की जरूरत होती है. एक ठोस प्रस्ताव वह फ्रेमवर्क देता है.

सांसद दुबे ने विपक्ष नेता राहुल गांधी पर क्या आरोप लगाए?

सूत्रों के मुताबिक, दुबे के नोटिस में राहुल गांधी द्वारा संसद के अंदर और बाहर की गई बातों और दखल पर आपत्ति जताई गई है. BJP ने तर्क दिया है कि सेना, बैंकिंग सेक्टर, कॉर्पोरेट संस्थाओं और संवैधानिक अधिकारियों से जुड़े कुछ बयानों ने राजनीतिक आलोचना की हद पार कर दी है और उनकी जांच होनी चाहिए.

दुबे द्वारा बताए गए पत्र में राहुल गांधी के सार्वजनिक कार्यक्रमों और टिप्पणियों के उन पहलुओं पर भी सवाल उठाए गए हैं, जिनके बारे में BJP का कहना है कि वे राष्ट्रीय संस्थाओं की विश्वसनीयता पर असर डालते हैं. दुबे ने कहा है कि मोशन का मकसद पार्लियामेंट की इज्ज़त बचाना और अकाउंटेबिलिटी पक्का करना है. हालांकि, कांग्रेस ने लगातार ऐसी कोशिशों को पॉलिटिक्स से मोटिवेटेड और अपने सीनियर लीडरशिप को टारगेट करने की एक बड़ी कोशिश का हिस्सा बताया है.

यह क्यों जरूरी है?

रूटीन पॉलिटिकल झगड़ों में आमतौर पर जरूरी मोशन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है. उनका इस्तेमाल एक बढ़ोतरी दिखाता है, जिससे मुकाबला बयानबाजी से प्रोसेस की ओर शिफ्ट हो जाता है. अगर मोशन मंज़ूर हो जाता है, तो लोकसभा को इस मामले पर फॉर्मल बहस करनी होगी और फैसला करना होगा.

फिलहाल, अगला कदम पूरी तरह से स्पीकर ओम बिरला पर निर्भर करता है. वह मोशन को मंज़ूर कर सकते हैं, मना कर सकते हैं, या नियमों के तहत कोई दूसरा रास्ता तय कर सकते हैं. जैसे-जैसे पार्लियामेंट का सेशन जारी है, यह डेवलपमेंट इस बात पर ज़ोर देता है कि रूल बुक कैसे ट्रेजरी बेंच और अपोज़िशन के बीच चल रहे टकराव का सेंटर बन गई है.

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Last Updated: 2026-02-14 15:49:40

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Substantive motion in Parliament: बीजेपी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बीच टकराव तीखे भाषणों और पॉलिटिकल कटाक्षों से आगे बढ़कर पार्लियामेंट के प्रोसीजरल सेंटर में आ गया है. बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ सब्सटैंटिव मोशन के लिए नोटिस दिया है और मांग की है कि राहुल गांधी की लोकसभा मेंबरशिप तुरंत छीन ली जाए और उन्हें आने वाले समय में चुनाव लड़ने की इजाजत न दी जाए. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें कि आखिर क्यों सांसद निशिकांत दुबे विपक्ष नेता राहुल गांधी की अयोग्यता की मांग कर रहे है और सब्सटेंसिव मोशन होता क्या है.

सांसद निशिकांत दुबे ने क्या कहा?

BJP MP निशिकांत दुबे ने गुरुवार (12 फरवरी, 2026) को कहा कि उन्होंने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के खिलाफ ‘सब्सटैंटिव मोशन’ शुरू करने के लिए नोटिस दिया है और मांग की है कि उनकी लोकसभा मेंबरशिप कैंसिल की जाए और उन्हें लाइफटाइम के लिए चुनाव लड़ने से रोका जाए. दुबे ने आरोप लगाया कि कोई प्रिविलेज मोशन नोटिस नहीं. मैंने एक सब्सटैंटिव मोशन नोटिस दिया है जिसमें मैंने बताया है कि कैसे वह सोरोस फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन और USAID के साथ थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया जाते हैं, और भारत विरोधी ताकतों के साथ मिलीभगत करते हैं.

फरवरी 2025 में, दुबे ने लोकसभा में राहुल गांधी के खिलाफ एक प्रिविलेज मोशन फाइल किया था, जिसमें उन पर अपने भाषण में तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश करने और देश की इज्जत को कम करने की कोशिश करने का आरोप लगाया गया था. यह नया कदम सीनियर BJP नेता संजय जायसवाल की चिंताओं के बाद उठाया गया है, जिन्होंने स्पीकर को लिखे एक लेटर में गांधी के भाषण के कुछ हिस्सों को लिस्ट किया था, जिनके बारे में उन्होंने कहा था कि उन्हें रिकॉर्ड से हटा दिया जाना चाहिए. लिस्ट में गांधी का यह दावा भी शामिल है कि सरकार ने भारत माता को बेच दिया है.

क्या है सब्सटैंटिव मोशन?

सब्सटैंटिव मोशन एक इंडिपेंडेंट प्रपोजल होता है जिसे लोकसभा के सामने रखा जाता है और हाउस से एक साफ और बाइंडिंग फैसला मांगा जाता है. यह अपने आप में पूरा होता है और चर्चा में चल रहे किसी दूसरे बिजनेस से जुड़ा नहीं होता है. जब इसे अपनाया जाता है, तो यह किसी खास मामले पर हाउस की फॉर्मल राय या इच्छा दिखाता है. लोकसभा के रूल्स ऑफ प्रोसीजर के तहत, ऐसे मोशन को सिर्फ स्पीकर की मंजूरी से ही स्वीकार किया जा सकता है.

स्पीकर के पास नोटिस को स्वीकार या अस्वीकार करने और यह तय करने का पूरा अधिकार है कि इसे कैसे लिया जाना चाहिए. अगर इसे स्वीकार किया जाता है, तो इस पर सदन में बहस की जा सकती है और वोटिंग के लिए रखा जा सकता है. कुछ मामलों में, आरोपों की जांच करने और रिपोर्ट देने के लिए इसे खास तौर पर बनाई गई कमेटी को भी भेजा जा सकता है. रोज़ाना की बहस का हिस्सा होने वाले रूटीन दखल के उलट, एक ठोस प्रस्ताव सदन को उठाए गए मुद्दे पर सीधे विचार करने और उस पर अपनी राय देने के लिए मजबूर करता है. यह देखते हुए कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता के संवैधानिक पद पर हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाले किसी भी कदम के लिए एक स्ट्रक्चर्ड पार्लियामेंट्री सिस्टम की जरूरत होती है. एक ठोस प्रस्ताव वह फ्रेमवर्क देता है.

सांसद दुबे ने विपक्ष नेता राहुल गांधी पर क्या आरोप लगाए?

सूत्रों के मुताबिक, दुबे के नोटिस में राहुल गांधी द्वारा संसद के अंदर और बाहर की गई बातों और दखल पर आपत्ति जताई गई है. BJP ने तर्क दिया है कि सेना, बैंकिंग सेक्टर, कॉर्पोरेट संस्थाओं और संवैधानिक अधिकारियों से जुड़े कुछ बयानों ने राजनीतिक आलोचना की हद पार कर दी है और उनकी जांच होनी चाहिए.

दुबे द्वारा बताए गए पत्र में राहुल गांधी के सार्वजनिक कार्यक्रमों और टिप्पणियों के उन पहलुओं पर भी सवाल उठाए गए हैं, जिनके बारे में BJP का कहना है कि वे राष्ट्रीय संस्थाओं की विश्वसनीयता पर असर डालते हैं. दुबे ने कहा है कि मोशन का मकसद पार्लियामेंट की इज्ज़त बचाना और अकाउंटेबिलिटी पक्का करना है. हालांकि, कांग्रेस ने लगातार ऐसी कोशिशों को पॉलिटिक्स से मोटिवेटेड और अपने सीनियर लीडरशिप को टारगेट करने की एक बड़ी कोशिश का हिस्सा बताया है.

यह क्यों जरूरी है?

रूटीन पॉलिटिकल झगड़ों में आमतौर पर जरूरी मोशन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है. उनका इस्तेमाल एक बढ़ोतरी दिखाता है, जिससे मुकाबला बयानबाजी से प्रोसेस की ओर शिफ्ट हो जाता है. अगर मोशन मंज़ूर हो जाता है, तो लोकसभा को इस मामले पर फॉर्मल बहस करनी होगी और फैसला करना होगा.

फिलहाल, अगला कदम पूरी तरह से स्पीकर ओम बिरला पर निर्भर करता है. वह मोशन को मंज़ूर कर सकते हैं, मना कर सकते हैं, या नियमों के तहत कोई दूसरा रास्ता तय कर सकते हैं. जैसे-जैसे पार्लियामेंट का सेशन जारी है, यह डेवलपमेंट इस बात पर ज़ोर देता है कि रूल बुक कैसे ट्रेजरी बेंच और अपोज़िशन के बीच चल रहे टकराव का सेंटर बन गई है.

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