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दिल्ली की आबोहवा में हुआ सुधार, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद हटाए गए GRAP-4 के प्रतिबंध

BY: Sohail Rahman • LAST UPDATED : December 5, 2024, 10:23 pm IST
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दिल्ली की आबोहवा में हुआ सुधार, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद हटाए गए GRAP-4 के प्रतिबंध

Delhi NCR Pollution (दिल्ली की आबोहवा में हुआ सुधार)

India News (इंडिया न्यूज), Delhi NCR Pollution: दिल्ली और उसके आस-पास के इलाकों में वायु गुणवत्ता में सुधार के बाद लगाए गए प्रतिबंधों में ढील दी गई है। हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि, दिल्ली और उसके आस-पास के इलाकों में वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार निकाय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने कहा कि उसने पूरे एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) में जीआरएपी (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) के चरण-4 और चरण-3 को तत्काल प्रभाव से रद्द करने का फैसला किया है। जानकारी के अनुसार, यह फैसला आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रदूषण नियंत्रण निकाय को कड़े जीआरएपी-4 प्रतिबंधों में ढील देने की अनुमति दिए जाने के बाद आया है, जिसमें कहा गया है कि 30 नवंबर से राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक का स्तर 300 से नीचे रहा है। 

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने दी ये चेतावनी

न्यायमूर्ति अभय एस ओका की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने चेतावनी दी कि वायु प्रदूषण से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए प्रतिबंधों को चरण-2 के उपायों से नीचे नहीं जाना चाहिए। सीएक्यूएम ने कहा कि कड़े प्रतिबंधों को अब जीआरएपी चरण 2 और 1 के तहत प्रतिबंधों से बदल दिया गया है। शीर्ष अदालत ने सीएक्यूएम से यह भी कहा कि यदि वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) भविष्य में 350 को पार करता है तो वह जीआरएपी-3 उपाय लागू करे और यदि यह 400 से ऊपर जाता है तो जीआरएपी-4 उपाय लागू करे। शून्य से 50 के बीच का एक्यूआई “अच्छा” माना जाता है, 51 से 100 के बीच “संतोषजनक”, 101 से 200 के बीच “मध्यम”, 201 से 300 के बीच “खराब”, 301 से 400 के बीच “बहुत खराब” माना जाता है जबकि 401 से 500 के बीच का एक्यूआई “गंभीर” माना जाता है।

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डीजल से चलने वाले इन वाहनों पर है प्रतिबंध

चरण 3 और 4 में दिल्ली में पंजीकृत डीजल से चलने वाले मध्यम और भारी वाहनों (बीएस-IV या उससे नीचे) के प्रवेश पर प्रतिबंध है – केवल आवश्यक सामान ले जाने वाले वाहनों को छोड़कर। स्टेज 2 के तहत, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में होटल, रेस्तरां और खुले भोजनालयों में तंदूर सहित कोयले और जलाऊ लकड़ी के उपयोग पर प्रतिबंध, साथ ही आपातकालीन और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर डीजल जनरेटर सेट का उपयोग जैसे प्रतिबंध लागू रहेंगे। राजमार्ग, फ्लाईओवर और पाइपलाइन जैसी सार्वजनिक अवसंरचना परियोजनाओं सहित सभी निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर भी प्रतिबंध है।

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने GRAP-4 में ढील देने से किया था इनकार

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने GRAP-4 उपायों की प्रयोज्यता के साथ छेड़छाड़ करने से इनकार कर दिया था, लेकिन आज छूट की अनुमति दे दी, जब CAQM का प्रतिनिधित्व करने वाली अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि AQI स्तर में मौसम संबंधी और भौगोलिक परिस्थितियों के कारण गिरावट देखी गई। उन्होंने अदालत से प्रतिबंधों को कम करने का आग्रह किया क्योंकि यह कई लोगों की आजीविका को प्रभावित कर रहा था और सुझाव दिया कि हाइब्रिड प्रतिबंध, जो चरण 3 और चरण 4 का संयोजन हैं, को लागू किया जाना चाहिए।

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