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'भारत के किसी क्षेत्र को पाकिस्तान नहीं कह…', कर्नाटक के जज सुप्रीम कोर्ट ने लगाई तगड़ी फटकार

Raunak Kumar • LAST UPDATED : September 25, 2024, 12:16 pm IST

Supreme Court Angry On Karnataka Judge: कर्नाटक के जज सुप्रीम कोर्ट ने लगाई तगड़ी फटकार

India News (इंडिया न्यूज), Supreme Court Angry On Karnataka Judge: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (25 सितंबर) को कर्नाटक हाई कोर्ट के जज जस्टिस वी श्रीशानंद को हाल ही में हुई सुनवाई के दौरान बेंगलुरु के एक इलाके पर की गई उनकी विवादित टिप्पणी के लिए कड़ी फटकार लगाई। साथ ही कहा कि भारत के किसी इलाके को पाकिस्तान नहीं कहा जा सकता। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि जज ने अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगी है। पीठ ने यह भी कहा कि वकीलों, जजों और अदालत में पेश होने वाले वादियों की जिम्मेदारी है, क्योंकि लाइवस्ट्रीमिंग की दर्शकों तक काफी पहुंच है।

सीजेआई ने कहा कि चूंकि हाई कोर्ट के जज हमारे सामने पक्ष नहीं हैं, इसलिए हम आगे कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। हालांकि हम कार्यवाही बंद करने के लिए इच्छुक हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि इलेक्ट्रॉनिक युग में सभी संस्थानों पर रखी गई मांगों के कारण व्यवहार में बदलाव आएगा।

सीजेआई ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह के विवादों से अदालती कार्यवाही की लाइवस्ट्रीमिंग को रोकने की मांग नहीं उठनी चाहिए। सीजेआई ने आगे कहा कि कोई भी भारत के किसी भी हिस्से को पाकिस्तान नहीं कह सकता। यह मूल रूप से राष्ट्र की क्षेत्रीय अखंडता के खिलाफ है। सूरज की रोशनी का जवाब अधिक सूरज की रोशनी है और अदालत में जो कुछ भी होता है उसे दबाना नहीं है। इसका जवाब अदालत को बंद करना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि देश के अधिकांश उच्च न्यायालयों में लाइवस्ट्रीमिंग मौजूद है क्योंकि यह कोविड-19 महामारी के दौरान एक आवश्यकता के रूप में उभरा है। इसने यह भी कहा कि यह सुविधा लोगों के लिए कहीं भी न्याय तक पहुँचने के लिए एक महत्वपूर्ण आउटरीच सुविधा बन गई है।

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जज ने मांगी माफ़ी

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्रीशानंद ने दावा किया कि 21 सितंबर को सुनवाई के दौरान उनके द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों को संदर्भ से बाहर उद्धृत किया गया था। न्यायालय ने आगे कहा कि न्यायाधीश ने अपनी टिप्पणियों को अनजाने में कहा और कहा कि यह समाज में किसी के लिए लक्षित नहीं थी। उन्होंने माफ़ी मांगी है। खुली अदालत की कार्यवाही में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा की गई माफ़ी को ध्यान में रखते हुए। हम न्याय और संस्था की गरिमा के हित में इस कार्यवाही को आगे न बढ़ाना मानेंगे। हमने न्यायिक गरिमा के हित में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नोटिस जारी करने से जानबूझकर परहेज़ किया है।

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क्या है मामला?

सुप्रीम कोर्ट ने 20 सितंबर को कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पाकिस्तान टिप्पणी पर ध्यान दिया और राज्य के मुख्य न्यायाधीश से रिपोर्ट मांगी। हाल ही में, न्यायमूर्ति श्रीशानंद के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। एक क्लिप में, न्यायाधीश को मकान मालिक-किरायेदारों के विवाद पर सुनवाई के दौरान एक महिला वकील से यह कहते हुए देखा जा सकता है कि वह विरोधी पक्ष के बारे में बहुत कुछ जानती है और सुझाव दिया कि वह उनके अंडरगारमेंट्स का रंग भी पहचान सकती है। एक अन्य क्लिप में, न्यायाधीश को बेंगलुरु के एक मुस्लिम बहुल इलाके को पाकिस्तान कहते हुए सुना जा सकता है।

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