India News(इंडिया न्यूज),Supreme Court: सिविल सेवा के आठ परीक्षार्थी जिन्हें यूपीएससी ने उपयुक्त योग्यता से संबंधित अस्थायी प्रमाणपत्र और आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) कोटा का लाभ लेने के लिए सही प्रमाणपत्र जमा नहीं करने पर प्रवेश पत्र जारी करने से मना कर दिया था उन्हें सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जानकारी के लिए बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट ने संघ लोक सेवा आयोग को 15 सितंबर से होने जा रही मुख्य परीक्षा के लिए इन सभी छात्र को प्रवेश पत्र देने का निर्देश दिया है। बता दें कि, इन आठ परीक्षार्थियों को लेकर जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्र की पीठ ने यह निर्देश दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने दिए निर्देश

जानकारी के लिए बता दें कि, इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्र की पीठ ने यह साफ कर दिया कि, यह अंतरिम राहत सिर्फ प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए है, उनकी याचिका पर जो भी अंतिम फैसला होगा उन्हें मानना पड़ेगा। इसके साथ ही याचिकाकर्ता परीक्षार्थियों के वकील की दलीलें सुनने और सामने रखे गए तथ्यों पर गौर करने के बाद पीठ ने कहा, सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 15 सितंबर से निर्धारित है। अगर याचिकाकर्ताओं को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाती है तो उनके हित प्रभावित होंगे।

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