India News (इंडिया न्यूज़), Supreme Court On Senthil Balaji case, Ashsih Sinha: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार तमिलनाडु के बिजली मंत्री सेंथिल बालाजी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत को बड़ी राहत मिली है। बता दें सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई टाल दी है। जानकारी के अनसार याचिका पर सुनवाई 4 जुलाई तक टाला दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चूंकि इन दोनों मुद्दों की एचसी एक दो दिन में जांच कर सकती है, इसलिए हम अगली तारीख पर आगे की सुनवाई के लिए विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) पोस्ट करना उचित समझते हैं। उच्च न्यायालय इस मामले को गुण-दोष के आधार पर आगे बढ़ाएगा।”
सुनवाई के दौरान, शीर्ष अदालत ने ईडी को मौखिक आश्वासन दिया कि अगर कोई आदेश जारी किया जाता है जो कानून के स्थापित सिद्धांतों या वैधानिक प्रावधानों के विपरीत है तो वह मामले की समीक्षा करेगा।ईडी की याचिका में तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी को बाईपास सर्जरी के लिए एक निजी अस्पताल में स्थानांतरित करने की अनुमति देने वाले मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई है।
ईडी की याचिका में तर्क दिया गया है कि न्यायिक आदेश के माध्यम से बालाजी की हिरासत के बाद उनकी पत्नी द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर विचार करके उच्च न्यायालय ने एक त्रुटि की है। ईडी का दावा है कि सत्र अदालत द्वारा रिमांड आदेश जारी करने के तुरंत बाद बालाजी ने बीमारी का नाटक किया और खुद को अस्पताल में भर्ती कराया।
बुधवार को सुनवाई के दौरान, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय के तर्क ने संविधान पीठ के तीन फैसलों का खंडन किया। एसजी ने कहा, “व्यक्ति ने खुद को भर्ती कराया है और वह कुछ सर्जरी आदि से गुजर रहा है। मैं रिमांड के आदेश को चुनौती दे रहा हूं जो सशर्त बनाया गया है और यह रिमांड को लगभग अर्थहीन बना देता है।”
सॉलिसिटर जनरल (एसजी) ने आगे तर्क दिया कि यह मामला एक समस्याग्रस्त उदाहरण स्थापित करता है जहां समानता को असमान माना जाता है, जिसका अर्थ है कि कुछ व्यक्ति दूसरों की तुलना में अधिक समान हैं। इसके अतिरिक्त, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इससे यह संदेश जाएगा कि यदि अभियुक्त को रिमांड में लिया जाता है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का उपाय लागू होता है।
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