होम / देश / Supreme Court decision हरियाणा के लोगों को प्राइवेट सेक्टर में 75 प्रतिशत मिलेगा आरक्षण

Supreme Court decision हरियाणा के लोगों को प्राइवेट सेक्टर में 75 प्रतिशत मिलेगा आरक्षण

PUBLISHED BY: Mukta • LAST UPDATED : February 17, 2022, 1:35 pm IST
ADVERTISEMENT

संबंधित खबरें

Supreme Court decision हरियाणा के लोगों को प्राइवेट सेक्टर में 75 प्रतिशत मिलेगा आरक्षण

Center vs Delhi Goverment

Supreme Court decision

इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को स्थानीय लोगों के लिए निजी नौकरियों में राज्य के 75 प्रतिशत कोटा को रोकने के पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया। सुप्रीमकोर्ट ने हाईकोर्ट को एक माह में ही इस मुद्दे पर फैसला करने को कहा है कि किसी इंडस्ट्री के खिलाफ आरक्षण संबंधी कानून लागू करने में कड़ा कदम नहीं उठाया जाएगा।

इस महीने की शुरुआत में 3 फरवरी को उच्च न्यायालय ने राज्य के निवासियों को 75 प्रतिशत आरक्षण देने वाले हरियाणा कानून पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया था। बाद में राज्य सरकार ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

Supreme Court decision

जबकि कुछ उद्योग निकायों ने तर्क दिया कि कानून योग्यता के खिलाफ था और संविधान के प्रावधानों के खिलाफ था, राज्य सरकार ने तर्क दिया था कि कानून केवल “भौगोलिक वर्गीकरण” करता है, जिसे संविधान के तहत अनुमति है। “यह राज्य में अधिवासित लोगों के जीवन/आजीविका के अधिकार की रक्षा करना और उनके स्वास्थ्य, रहने की स्थिति और उनके रोजगार के अधिकार की रक्षा करना है।

बता दें कि हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों के रोजगार अधिनियम, 2020 को 6 नवंबर, 2021 को अधिसूचित किया गया था। इसके तहत निजी क्षेत्र की 30 हजार रुपए से कम तनख्वाह वाली नौकरियों में स्थानीय उम्मीदवारों को 75% आरक्षण प्रदान करने की बात कही गई है। यह कानून सभी कंपनियों, ट्रस्टों, समितियों, एलएलपी फर्म, साझेदारी फर्मों और 10 या ज्यादा व्यक्तियों को रोजगार देने वाले किसी भी कंपनी पर लागू होता है।

Supreme Court decision

Read Also : Corona Update Today 17 February 2022 पिछले 24 घंटे में सामने आए 30,757 नए मामले, 541 लोगों ने गंवाई जान

Connect With Us : Twitter Facebook

Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.

ADVERTISEMENT

लेटेस्ट खबरें

Bihar News: गर्भवती पत्नी से मिलने आ रहे पुलिसकर्मी की रोड हादसे में मौत, पीछे से अज्ञात वाहन ने मारी थी ठोकर
Bihar News: गर्भवती पत्नी से मिलने आ रहे पुलिसकर्मी की रोड हादसे में मौत, पीछे से अज्ञात वाहन ने मारी थी ठोकर
Pilibhit Encounter: UP के पीलीभीत में एनकाउंटर, पुलिस चौकी पर किया था हमला
Pilibhit Encounter: UP के पीलीभीत में एनकाउंटर, पुलिस चौकी पर किया था हमला
Today Horoscope: इस 1 राशि को मिलेगा आज उनका बिछड़ा हुआ प्यार, तो वही इन 3 जातकों को खुशियां मिलेंगी अपार, जानें आज का राशिफल!
Today Horoscope: इस 1 राशि को मिलेगा आज उनका बिछड़ा हुआ प्यार, तो वही इन 3 जातकों को खुशियां मिलेंगी अपार, जानें आज का राशिफल!
बावड़ी की तलाश खोल रही भूमिगत बड़ी इमारत का रास्ता… सबसे पहले खग्गू सराय में मिला बंद मंदिर
बावड़ी की तलाश खोल रही भूमिगत बड़ी इमारत का रास्ता… सबसे पहले खग्गू सराय में मिला बंद मंदिर
दिल्ली के स्कूलों में अवैध बांग्लादेशी छात्रों को नहीं मिलेगा एडमिशन, सरकार ने लिया बड़ा फैसला
दिल्ली के स्कूलों में अवैध बांग्लादेशी छात्रों को नहीं मिलेगा एडमिशन, सरकार ने लिया बड़ा फैसला
खेत में छिपाकर रखी गई 12 लाख की विदेशी शराब जब्त, जानें क्या कहते हैं आबकारी अधिकारी
खेत में छिपाकर रखी गई 12 लाख की विदेशी शराब जब्त, जानें क्या कहते हैं आबकारी अधिकारी
राजस्थान के युवाओं को नशे से बचाने के लिए अनोखी मशाल यात्रा,’जिंदगी अनमोल है, संभावनाओं के साथ जिएं’
राजस्थान के युवाओं को नशे से बचाने के लिए अनोखी मशाल यात्रा,’जिंदगी अनमोल है, संभावनाओं के साथ जिएं’
हिमाचल घूमने आने वाले पर्यटकों को बड़ी राहत, 24 घंटे खुले रहेंगे होटल-रेस्टोरेंट
हिमाचल घूमने आने वाले पर्यटकों को बड़ी राहत, 24 घंटे खुले रहेंगे होटल-रेस्टोरेंट
धार्मिक नगरी का हवाला देकर मंदसौर में बूचड़खाने की अनुमति नहीं दी, MP हाई कोर्ट की टिप्पणी
धार्मिक नगरी का हवाला देकर मंदसौर में बूचड़खाने की अनुमति नहीं दी, MP हाई कोर्ट की टिप्पणी
पटना विश्विद्यालय को केंद्र सरकार से बड़ी सौगात, मिलेगी 100 करोड़ रुपये की राशि, PU का बदलेगा भविष्य
पटना विश्विद्यालय को केंद्र सरकार से बड़ी सौगात, मिलेगी 100 करोड़ रुपये की राशि, PU का बदलेगा भविष्य
महाकुंभ को लेकर अफसरों को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम, अब 30 दिसंबर तक पूरे करने होंगे काम
महाकुंभ को लेकर अफसरों को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम, अब 30 दिसंबर तक पूरे करने होंगे काम
ADVERTISEMENT