Supreme Court: वाराणसी के काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी से जुड़े मामले में मुस्लिम पक्ष की नई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 14 अप्रैल को सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है। मुस्लिम पक्ष ने इस याचिका में कहा था कि उन्हें मस्जिद परिसर के अंदर रमजान के दौरान वजू (धार्मिक कार्य के लिए मुंह-हाथ को धोना) की प्रथा की अनुमति प्रदान की जाए।
मस्जिद समिति ने किया SC का रुख
अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति ने गुरुवार के दिन वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में रमजान के पवित्र महीने के दौरान नमाज अदा करने से पहले वजू खाने को सील किए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख किया था।
14 अप्रैल को होगी सुनवाई
आपको बता दें कि मस्जिद समिति की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने पीठ से मामले की जल्द सुनवाई करने का अनुरोध किया और कहा है कि रमजान का महीना चल रहा है और पर्याप्त इंतजाम होने चाहिए। उनका कहना है कि वजू के पानी का प्रयोग ड्रम से किया जा रहा है और रमजान के चलते नमाजियों की संख्या बढ़ गई है। प्रधान न्यायाधीश ने बताया कि इस मामले पर 14 अप्रैल को न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ भी सुनवाई करेगी।
हिंदु पक्ष की याचिका पर 21 अप्रैल को सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट द्वारा हिंदू पक्ष की याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सहमति जताई गई है। 21 अप्रैल को हिंदू पक्ष की याचिकाओं पर सुनवाई की जाएगी। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कोर्ट से कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर वाराणसी के एक अदालत में याचिका दायर की गई थी। लेकिन वहां बार-बार फैसले को टाला जा रहा था। वकील विष्णु जैन की दलील सुनने के बाद सीजेआई ने कहा कि इस मामले पर 21 अप्रैल को सुनवाई की जाएगी। इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ कर रही है।
ये भी पढ़ें: अडानी ग्रुप के शेयरों में एक बार फिर भारी उछाल, इस खबर के बाद बढ़ी रफ्तार