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Supreme Court: 1995 के डबल मर्डर में राजद नेता प्रभुनाथ सिंह दोषी करार, सुप्रीम कोर्ट ने बदला निचली अदालत का फैसला

Roshan Kumar • LAST UPDATED : August 18, 2023, 3:14 pm IST

India News (इंडिया न्यूज़), Supreme Court, दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय जनता दल नेता प्रभुनाथ सिंह को 1995 में हुए दोहरे हत्याकांड में दोषी करार दिया है। सिंह को मामले में निचली अदालत और हाईकोर्ट ने बरी कर दिया था। कोर्ट ने दोषी ठहारने क साथ-साथ उन्हें 1 सितंबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश भी दिया। प्रभुनाथ सिंह एक अन्य मामलें में पहले से उम्रकैद की सजा काट रहे है।

  • 1995 में हुई थी हत्या
  • विधायक की हत्या में जेल में
  • 1 सितंबर को कोर्ट में होंगे पेश

प्रभुनाथ सिंह चार लोकसभा सांसद रहे है। कोर्ट ने अपने आदेश में बिहार के गृह सचिव और डीजीपी को यह आदेश दिया की प्रभुनाथ सिंह को गिरफ्तार कर 1 सितंबर को कोर्ट के सामने पेश किया जाएं। 2017 में उन्हें विधायक अशोक सिंह की हत्या में दोषी करार दिया गया था। फिलहाल वह झारखंड की हजारीबाग जेलमें बंद है।

क्या है मामला?

1995 में बिहार के छपरा में 18 साल के राजेंद्र राय और 47 साल के दरोगा राय की एक मतदान केंद्र के नज़दीक हत्या हुई थी। यह आरोप लगा था कि प्रभुनाथ सिंह ने दोनों को इसलिए मार डाला क्योंकि उन्होंने प्रभुनाथ के कहने मुताबिक मतदान नहीं किया था मामले में उन्हें पहले निचली अदालत ने साल 2008 में और फिर साल 2012 में पटना हाई कोर्ट ने बरी कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल, अभय एस ओक और विक्रम नाथ की बेंच ने कहा है कि मामले में प्रभुनाथ के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं।

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