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Shahi Idgah Mosque: शाही ईदगाह मस्जिद कमिटी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस, जानें क्या कहा- indianews

Reepu kumari • LAST UPDATED : April 15, 2024, 2:04 pm IST

India News (इंडिया न्यूज), Shahi Idgah Mosque: सुप्रीम कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद की कमिटी की याचिका पर नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित पक्षों को जवाब देने को कहा। अगस्त में मामले की सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष को राहत, हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई पर रोक नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई जारी रहेगी। चलिए आपको बताते हैं अब तक क्या हुआ है और अदालत ने क्या है।

गौरतलब हो कि मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह के बीच भूमि विवाद के मुकदमों का इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई करवाना चाह रहे थे मुस्लिम पक्ष। इसके लिए उनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज सोमवार को सुनवाई की।

हिंदू पक्ष को राहत 

जहां अदालत ने हिंदू पक्ष को राहत दी वहीं मुस्लिम पक्ष को जोरदार झटका लगा है। शाही ईदगाह मस्जिद की कमिटी की याचिका पर अदालत ने नोटिस जारी कर दिया है। साथ ही संबंधित पक्षों को जवाब पेश करने को कहा है। जान लें कि शाही ईदगाह मस्जिद कमिटी की ओर से  सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें कोर्ट ने निचली अदालत में इस मामले से संबंधित 15 मुकदमों का ट्रांसफर खुद के समक्ष करने को लेकर सुनवाई शुरू की थी।

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 सुनवाई पर रोक की मांग

मुस्लिम पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई पर रोक की मांग की गई थी। लेकिन अदालत की ओर से इस याचिका को खारिज करते हुए मुस्लिम पक्ष की मांग को रद्द कर दिया। अदालत के फैसले के बाद अब केस की सुनवाई हाईकोर्ट में चलती रहेगी।

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