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बंगाल SIR प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, हाई कोर्ट करे न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने आज कलकत्ता हाई कोर्ट को पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया को क्रियान्वित में मदद के लिए न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति करने का आदेश दिया है.

Written By: Vipul Tiwary
Last Updated: February 20, 2026 15:44:14 IST

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Supreme Court का आदेश: बंगाल SIR के लिए न्यायिक अधिकारी हाई कोर्ट नियुक्त करे. पश्चिम बंगाल सरकार और चुनाव आयोग के बीच ‘ट्रस्ट डेफिसिट’ का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने SIR दावों की सुनवाई के लिए न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति को कहा है. 

कोर्ट ने निष्पक्ष अर्ध-न्यायिक निर्णय की जरूरत जताई

सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से सेवारत और पूर्व जिला जज स्तर के अधिकारियों को SIR ड्यूटी के लिए उपलब्ध कराने को कहा है. कोर्ट ने कहा एसआईआर प्रक्रिया ठप है, निष्पक्ष अर्ध-न्यायिक (QUASI JUDICIAL) निर्णय की जरूरत है.

‘लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी’ श्रेणी के दावों की पुनः सुनवाई

ईआरओ/एईआरओ के रूप में नियुक्त अधिकारियों की रैंक और स्थिति को लेकर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है. ‘लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी’ श्रेणी के लंबित दावों की जिला स्तर पर न्यायिक अधिकारी दोबारा सुनवाई करेंगे.

मामले की अगली सुनवाई मार्च के पहले सप्ताह में तय

न्यायिक अधिकारियों की मदद के लिए माइक्रो-ऑब्जर्वर और राज्य सरकार के अधिकारी तैनात रहेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा असाधारण परिस्थितियों में पारित किया गया है यह असाधारण आदेश है. मामले की अगली सुनवाई मार्च के पहले सप्ताह में होगी

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