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'मंदिर हो या दरगाह लोगों की जिंदगी में…', Supreme Court ने बुलडोजर एक्शन पर कही बड़ी बात

Ankita Pandey • LAST UPDATED : October 1, 2024, 1:04 pm IST
'मंदिर हो या दरगाह लोगों की जिंदगी में…', Supreme Court ने बुलडोजर एक्शन पर कही बड़ी बात

Supreme Court on Bulldozer Action: बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

India News (इंडिया न्यूज), Supreme Court on Bulldozer Action: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा सर्वोपरि है और कोई भी धार्मिक संरचना, चाहे वह मंदिर हो या दरगाह, सड़कों या रेलवे पटरियों पर अतिक्रमण कर रही हो, उसे हटाया जाना चाहिए।

‘भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश’

शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और बुलडोजर कार्रवाई और अतिक्रमण विरोधी अभियान पर उसके निर्देश किसी भी धर्म से इतर होंगे। सुप्रीम कोर्ट अपराध के आरोपी लोगों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था – इस कदम को अक्सर ‘बुलडोजर न्याय’ कहा जाता है।

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सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने कहा, “हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं और हमारी दिशा सभी के लिए होगी, चाहे वह किसी भी धर्म या समुदाय का हो। अगर सड़क के बीच में कोई धार्मिक संरचना है, चाहे वह गुरुद्वारा हो या दरगाह या मंदिर, तो वह जनता के लिए बाधा नहीं बन सकती।” पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों, रेलवे लाइनों या जल निकायों पर अतिक्रमण से जुड़े मामलों को छोड़कर, 1 अक्टूबर तक पूरे देश में तोड़फोड़ पर रोक लगा दी थी।

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