Supreme Court On Russia Ukraine War
इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
Supreme Court On Russia Ukraine War सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को युद्ध रोकने का निर्देश नहीं दे सकते। यूक्रेन में फंसे भारतीयों से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी की। एक वकील ने इस मामले में कोर्ट में याचिका दायर कर केंद्र सरकार को निर्देश देने की अपील की थी।
मुख्य न्यायाधीश रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि सरकार यूक्रेन से भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए अपना काम कर रही है और वे इस पर किसी तरह का निर्देश नहीं दे सकते हैं।
खबरें सुनकर हमें भी बहुत बुरा लग रहा
चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा, हमें भी युक्रेन संकट में फंसे लोगों की खबरें सुनकर बहुत बुरा लग रहा है। छात्रों के साथ हमे सहानुभूति है। पर हम पुतिन को जंग रोकने का निर्देश नहीं दे सकते। बता दें कि आज रूस व युक्रेन के बीच जंग का आठवां दिन है और रूसी सेना की यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे के लिए अब भीषण लड़ाई जारी है।
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सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों को निकालने के लिए मांगी राय
सुप्रीम कोर्ट ने अटार्नी जनरल से यूक्रेन के पड़ोसी देशों रोमानिया व हंगरी आदि में फंसे भारतीय छात्रों को सेफ निकालने के मकसद से मदद के लिए राय मांगी है। उन्होंने कहा कि रोमानिया सीमा के पास कुछ भारतीय मेडिकल छात्र फंसे हैं और वे उन्हें बताएं कि किस तरह उन्हें सुरक्षित जल्द से जल्द निकालकर लाया जाए।
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