Supreme Court: छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
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Supreme Court: छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, ईडी को अपने हाथ रोकने के दिए निर्देश

Shubham Pathak • LAST UPDATED : July 19, 2023, 5:46 am IST
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Supreme Court: छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, ईडी को अपने हाथ रोकने के दिए निर्देश

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India News,(इंडिया न्यूज),Supreme Court: छत्तीसगढ़ में ईडी के द्वारा 2000 करोड़ रुपये के शराब घोटाले का मामला प्रकाश में आया था। जिसके बाद इस मामले में सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court) में सुनवाई चल रही थी। जहां सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ रुपये के शराब घोटाले की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जांच पर रोक लगा दिया है। इसके साथ हीं सुप्रीम कोर्ट पीठ ने यश टुटेजा समेत अन्य अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर भी रोक लगा दी। बता दें कि, छत्तीसगढ़ सरकार ने दावा किया था कि, उत्पाद विभाग के 52 अधिकारियों को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है।

ईडी को इस मामले में अपने हाथ पूरी तरह रोक लेने चाहिए- सुप्रीम कोर्ट

बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court) में इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने साफ तौर पर कहा कि, ईडी को इस मामले में अपने हाथ पूरी तरह रोक लेने चाहिए।

ईडी राज्य के अधिकारियों को कर रही परेशान- कपिल सिब्बल

मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि, सुनवाई के दौरान छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से कपिल सिब्बल और सुमीर सोढ़ी ने कहा, ईडी राज्य के अधिकारियों को परेशान कर रही है। अधिकारियों को अब अपनी संपत्तियों का खुलासा करने के लिए नोटिस मिला है ताकि उसे कुर्क किया जा सके। ईडी इस मामले में चौंकाने वाले तरीके से आगे बढ़ रही है। बता दें कि, अप्रैल में छत्तीसगढ़ सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) की सांविधानिक वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

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