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Supreme Court: 14 साल की रेप पीड़िता को 30 हफ्ते का गर्भ गिराने की सुप्रीम कोर्ट ने दी इजाजत, जानें पूरा मामला – indianews

India News (इंडिया न्यूज़), Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुनाया है। अदलात ने  कथित तौर पर बलात्कार की शिकार 14 वर्षीय लड़की की गर्भावस्था को चिकित्सकीय रूप से समाप्त करने की अनुमति दे दी है। शीर्ष अदालत ने अस्पताल द्वारा प्रस्तुत मेडिकल रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए ये फैसला सुनाया है। जिसमें नाबालिग को गर्भ गिराने की राय दी गई थी। साथ ही याचिका में कहा गया था कि अगर पीड़िता बच्चे को जन्म देती है तो उससे नाबालिग के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जो कि उसके आगे के जीवन के लिए सही नहीं है। 

उच्चतम न्यायालय ने कथित तौर पर बलात्कार की शिकार 14 वर्षीय लड़की के 28 सप्ताह के गर्भ को चिकित्सकीय रूप से समाप्त करने की आज अनुमति दे दी। शीर्ष अदालत ने बॉम्बे एचसी के आदेश को रद्द कर दिया और अस्पताल के अधिकारियों से गर्भावस्था को समाप्त करने और उसके परिवहन को सुनिश्चित करने के लिए एक टीम गठित करने का अनुरोध किया। महाराष्ट्र सरकार चिकित्सा प्रक्रिया का खर्च वहन करेगी।

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SC पहुंची पीड़िता की मांग

गौरतलब हो कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने द्वारा 14 वर्षीय लड़की को गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। जिसके बाद नाबालिग बलात्कार पीड़िता की मां ने तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया। शीर्ष अदालत ने अस्पताल द्वारा प्रस्तुत मेडिकल रिपोर्ट पर ध्यान दिया, जिसमें नाबालिग की चिकित्सीय समाप्ति की राय दी गई थी और कहा गया था कि गर्भावस्था जारी रहने से नाबालिग के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

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SC ने क्या कहा

अदालत ने कहा कि नाबालिग के लिए चिकित्सीय गर्भपात की मांग की गई है और गर्भावस्था को यौन उत्पीड़न का परिणाम बताया गया है। “नाबालिग को बहुत देर तक पता नहीं था कि वह गर्भवती है। मेडिकल बोर्ड ने कहा है कि गर्भावस्था जारी रहने से नाबालिग की सेहत पर असर पड़ सकता है।

सीजेआई चंद्रचूड़ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, “डॉक्टरों ने गर्भावस्था को समाप्त करने के पक्ष में राय दी है। स्थिति की तात्कालिकता को देखते हुए, हम गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति की अनुमति देने के लिए अंतरिम निर्देश जारी करने के इच्छुक हैं। हम अनुच्छेद 142 लागू कर रहे हैं।”

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मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट

मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट (भारत में गर्भपात को नियंत्रित करने वाला कानून) के अनुसार, 24 सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए अदालत की अनुमति की आवश्यकता होगी। 4 अप्रैल को बॉम्बे हाई कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर लड़की की मां की ओर से दायर याचिका खारिज कर दी थी. उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि इस उन्नत गर्भकालीन आयु में गर्भावस्था की चिकित्सीय समाप्ति में प्रसव के समान ही जोखिम और परिणाम होंगे।

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