बिना पत्नी के मजूरी संबंध बनाना अपराध हैं या नही, तय करेगा सुप्रीम कोर्ट

इंडिया न्यूज, लीगली स्पीकिंग डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को वैवाहिक बलात्कार के अपराधीकरण से संबंधित याचिकाओं के एक समूह पर विस्तृत सुनवाई के लिए 9 मई की तारीख तय कर दी है।

वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया। उन्होंने पीठ से कहा कि मामले में बहस और सामान्य संकलन तैयार है।

इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केंद्र का जवाब भी तैयार है और इसकी जांच की जानी है। इसे 9 मई, 2023 को सूचीबद्ध करें।

सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक बलात्कार के अपराधीकरण से संबंधित याचिकाओं के एक बैच पर 16 जनवरी को केंद्र से जवाब मांगा था।

याचिकाओं में से एक इस मुद्दे पर दिल्ली उच्च न्यायालय के विभाजित फैसले के संबंध में दायर की गई है। यह अपील दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ताओं में से एक खुशबू सैफी ने दायर की है। कोर्ट ने इन याचिकाओं पर पिछले साल 11 मई को इस मुद्दे पर खंडित फैसला सुनाया था।

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Sailesh Chandra

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