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इंडिया न्यूज़: उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मामले में योगी सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के याचिका दायर की है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट चार जनवरी को इस मामले पर सुनवाई करेगा।
यूपी सरकार ने अपनी याचिका में कहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट पांच दिसंबर की मसौदा अधिसूचना को रद्द नहीं कर सकता है। यह अधिसूचना अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के अलावा ओबीसी वर्गों की जातियों के लिए शहरी निकाय चुनावों में सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है।
ट्रिपल टेस्ट फार्मूले के लिए आयोग का गठन
उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के सामने इस मामले में जल्द सुनवाई के लिए अर्जी रखी थी। कोर्ट इस पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। हाईकोर्ट के आदेश के 24 घंटे के अंदर ही योगी सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग गठित कर दिया था। अब आयोग के सर्वे के आधार पर उत्तर प्रदेश में ट्रिपल टेस्ट फार्मूले के आधार पर सीटें आरक्षित की जा सकेगी।
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