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Article 370: अनुच्छेद 370 के फैसले पर 2 अगस्त से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, शाह फैसल और शेहला रशीद ने वापस ली अपनी याचिका

BY: Roshan Kumar • LAST UPDATED : July 11, 2023, 11:47 am IST
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Article 370: अनुच्छेद 370 के फैसले पर 2 अगस्त से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, शाह फैसल और शेहला रशीद ने वापस ली अपनी याचिका

Article 370

India News (इंडिया न्यूज़), Article 370, दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह 2 अगस्त से संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई शुरू करेगा। यह सुनवाई हर दिन होगी, सोमवार और शुक्रवार को छोड़कर। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति संजय किशन मौल, संजीव खन्ना, बीआर गवई और सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ मामले की सुनवाई करेगा।

  • पांच जजों की बेंच सुनेगी
  • 27 जुलाई तक दस्तावेज जमा करना
  • 20 याचिकाएं लंबित

बेंच ने कहा कि सभी पक्षों को 27 जुलाई तक सभी दस्तावेज, संकलन और लिखित में जो भी दाखिल करना है वह कर दें। अनुच्छेद 370 की सभी याचिकाओं पर सुनवाई 2 अगस्त को सुबह 10:30 बजे शुरू होगी। न्यायालय ने कहा कि वकील प्रसन्ना और कनु अग्रवाल सामान्य सुविधा संकलन तैयार करने के लिए नोडल वकील होंगे।

20 याचिकाएं लंबित

प्रासंगिक रूप से, न्यायालय ने केंद्र के इस कथन पर भी गौर किया कि संवैधानिकता के पहलू पर बहस के लिए सरकार द्वारा दायर नवीनतम हलफनामे पर भरोसा नहीं किया जाएगा। मामले में दो लोगों ने अपनी याचिका वापस ले ली। पूर्व आईएएस अधिकारी शाह फैसल और जेएनयू के पूर्व छात्र नेता शेहला रशीद ने अपनी याचिका वापस ले ली। अनुच्छेद 370 के फैसले को लेकर 20 से अधिक याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।

1.88 करोड़ पर्यटक आए

इस बीच, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में एक नया हलफनामा दायर किया जिसमें कहा गया कि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद, जम्मू-कश्मीर में अभूतपूर्व स्थिरता और प्रगति देखी गई है, पत्थरबाजी और स्कूल बंद होना अतीत की बात हो गई है। एक जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक 1.88 करोड़ पर्यटक आए, जो अब तक की सर्वाधिक संख्या है।

5 अगस्त 2019 को हटाया गया

5 अगस्त 2019 को भारत सरकरा ने संसद में संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया था। यह जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था। साथी ही सरकार ने राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर (विधानसभा के साथ) और लद्दाख में बांटने का फैसला किया था।

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