इंडिया न्यूज़, नई दिल्ली:
Supreme Relief to Bikram Majithia पंजाब के वरिष्ठ अकाली नेता बिक्रम मजीठिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। वहीं अदालत ने मजीठिया को 23 फरवरी तक जमानत देते हुए कहा है कि बिक्रम मजीठिया को निचली अदालत में सरेंडर करना होगा। उसके बाद ही मामले की सुनवाई आगे बढ़ाई जाएगी।
पंजाब क्राइम ब्रांच ने दर्ज किया था मामला Supreme Relief to Bikram Majithia
पंजाब क्राइम ब्रांच ने एनडीपीसी एक्ट के तहत मजीठिया पर केस दर्ज किया थ। उसके बाद अकाली नेता को पकड़ने के लिए जांच एजेंसियां लगातार प्रयासरत थी। लेकिन रेड से पहले ही मजीठिया वहां से निकल जाता रहा। वहीं हरियाणा-पंजाब हाईकोर्ट ने बिक्रम मजीठिया को अग्रिम जमानत दे दी थी। समय अवधि समाप्त होने से पहले ही मजीठिया को राहत देते हुए एक बार फिर से जमानत दे दी गई। लेकिन तीसरी बार हाईकोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। इसके बाद मजीठिया ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।
पंजाब के अकाली नेता बिक्रम मजीठिया पर आरोप था कि उन्होंने नशा तस्कर को न सिर्फ आश्रय दिया बल्कि तस्कर को आने जाने के लिए गाड़ी भी मुहैया कराई थी। पुलिस को इस बात की पुख्ता जानकारी मिलने के बाद मौहाली क्राइम ब्रांच ने मजीठिया पर केस दर्ज किया था। वहीं बिक्रम मजीठिया गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार प्रयास कर रहा था।
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