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India News (इंडिया न्यूज), Swati Maliwal Assault Case: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (2 सितंबर) को राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पर हमले के मामले में विभव कुमार को जमानत दे दी है। विभव कुमार को सुप्रीम कोर्ट से यह राहत कुछ शर्तों के साथ मिली है। विभव कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपी 100 दिनों से ज्यादा समय से हिरासत में है। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक यह साधारण चोट का मामला है।
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दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में विभव की जमानत का विरोध किया। पुलिस ने कहा कि इस मामले में कई अहम गवाहों की पेशी बाकी है और विभव सबूतों और गवाहों को प्रभावित कर सकता है। इस पर कोर्ट ने कहा कि हम ऐसी शर्तें रखेंगे, जिससे वह ऐसा न कर सके। बता दें कि, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव रहे विभव कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था। विभव कुमार पर आप की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने सीएम आवास में मारपीट का आरोप लगाया था। 12 जुलाई को हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
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Supreme Court grants bail to Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal’s aide Bibhav Kumar, accused of assaulting AAP Rajya Sabha MP Swati Maliwal
Supreme Court notes that Kumar is in custody for 100 days and chargesheet has already been filed in the case. pic.twitter.com/bJZzIrbge3
— ANI (@ANI) September 2, 2024
आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्लाह खान को प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली वक्फ बोर्ड मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में छह घंटे की पूछताछ के बाद सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। ईडी के अधिकारी आज सुबह खान के घर ओखला पहुंची थी। दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान अवैध भर्ती और वित्तीय कदाचार से संबंधित आरोपों उन पर लगे हैं।
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