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तमिलनाडु विधानसभा में विधेयक पारित, राज्य में सरकारी नौकरी के लिए तमिल भाषा जरूरी

BY: Ashish Mishra • LAST UPDATED : January 13, 2023, 5:56 pm IST
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तमिलनाडु विधानसभा में विधेयक पारित, राज्य में सरकारी नौकरी के लिए तमिल भाषा जरूरी

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन (फाइल फोटो)

 

इंडिया न्यूज़ (Tamil compulsory for government jobs): तमिलनाडु सरकार ने एक विधानसभा में एक विधेयक पास किया है जिसमें सरकारी विभागों में नौकरी पाने के लिए अब तमिल भाषा की पात्रता अनिवार्य कर दी गई है। उम्मीदवार को सरकारी नौकरी के लिए भर्ती परीक्षा में तमिल भाषा का पेपर पास करना होगा। राज्य सरकार ने इसके लिए कानून में संशोधन किया है। तमिलनाडु विधानसभा में शुक्रवार को तमिलनाडु सरकार सेवक अधिनियम, 2016 में संशोधन के लिए विधानसभा में लाए गए विधेयक पारित किया गया।

इस विधेयक के मुताबिक, अधिनियम की धारा 21 के अनुसार कोई भी व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा किसी भी सेवा में नियुक्ति के लिए तभी पात्र होगा, जब उसके पास राज्य की आधिकारिक भाषा यानी तमिल का पर्याप्त ज्ञान होगा। तमिल भाषा का ज्ञान न होने से उसे भर्ती के लिए अयोग्य माना जाएगा। अगर कोई उम्मीदवार तमिलनाडु में सरकारी नौकरी करना चाहता है तो उसे तमिल भाषा के बारे में जानकारी होना आवश्यक है।

हालांकि, अधिनियम की यह धारा उन उम्मीदवारों को भी भर्ती के लिए आवेदन करने का पात्र बनाती है, जिनके पास आवेदन के समय तमिल का पर्याप्त ज्ञान नहीं है, लेकिन उम्मीदवार को तमिल में द्वितीय श्रेणी की भाषा परीक्षा पास करनी होगी। अगर नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि में उम्मीदवार भाषा परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाता है तो उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा।

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