इस बार के फाइनेंशियल ईयर में इनकम टेक्स को लेकर कई बदलाव किए जा सकते हैं. आमतौर पर किसी का रोड एक्सीडेंट होने पर मौत हो जाने के बाद इंश्योरेंस कंपनी द्वारा या मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल (MACT) द्वारा उसके परिजनों को एक क्लेम अमाउंट मिलता है. पहले इसपर इनकम टैक्स और TDS लगता था, जिससे पीड़ित परिवार को राशि मिलने से पहले ही उसमें कटौती हो जाती थी.
अब सरकार द्वारा इसमें बदलाव करते हुए इसे पूरी तरह से इनकम टैक्स मुक्त कर दिया गया है. चलिए जानते हैं क्या वाकई अब Motor Accident Compensation पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा.
एक अप्रैल से लागू होगा नया नियम
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2026-27 पेश करते हुए इस बार घोषणा मोटर दुर्घटना मुआवजा मिलने वाले लोगों को बड़ी राहत दी है. बजट में उन्होंने सड़क दुर्घटनाओं में मृतकों के परिजनों को मिलने वाले मुआवजे पर टैक्स में छूट देने की बात कही है. मुआवजा मिलने वाले लोगों को अब इसपर किसी प्रकार का टैक्स देने की जरूरत नहीं है. माना जा रहा है कि यह नियम 1 अप्रैल लागू किया जाएगा. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टैक्स माफ होने से अब हर साल 5-6 लाख परिवारों को पूरी राशि मिलेगी.
लंबे समय से चल रहा था मुद्दा
मोटर दुर्घटना मुआवजा को टैक्स फ्री करने का मुद्दा लंबे समय से चर्चा में बना हुआ था. पिछले कई सालों से इस बात पर कानूनी लड़ाई चल रही थी. साल 2022 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर विचार करने को कहा था. यही नहीं, इसके बाद साल 2024 में कोर्ट ने इस मुद्दे पर दोबारा से सरकार की राय मांगी थी. हालांकि, सरकार ने इस बार के बजट सत्र में यह मुद्दा साफ किया है.
अब सीधे खाते में आएगी राशि
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार के बजट सत्र में कही बात के बाद से अब मुआवजा पाने वाले लोगों के खाते में पैसे आएंगे, जिसमें TDS नहीं कटेगा. पहले इस राशि के लिए लोगों को भटना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा.