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Tech Knowledge: अगर गलती से किसी दूसरे के अकाउंट में पैसे भेज दिए है तो इस तरह ले सकते है वापस

BY: Gaurav Kumar • LAST UPDATED : December 28, 2022, 5:39 pm IST
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Tech Knowledge: अगर गलती से किसी दूसरे के अकाउंट में पैसे भेज दिए है तो इस तरह ले सकते है वापस

अगर आप भी पेटीएम, फोनपे, गूगलपे या किसी अन्य पेमेंट गेटवे के जरिए ज्यादातर पेमेंट करते है तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। दरअसल अक्सर ऐसा होता है की जल्दबाजी में हम गलती से किसी अन्य इंसान के अकांउट में पैसे भेज देते है और फिर अफसोस और परेशान होते है।

लेकिन अब आपको घबराने की जरुरत नहीं है क्योंकि हम आपको बताएंगे की कैसे आप अपना पैसा रिफंड करवा सकते है। आइए जानते है कि कैसे आप अपना पैसा रिफंड करवा सकते है।

  1. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की गाइडलाइन के मुताबिक सबसे पहले आप उस पेमेंट एप के कस्टमर केयर में फोन कर अपनी शिकायत दर्ज करवायें।
  2. आप एनपीसीआई पोर्टल npci.org.in पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते है। शिकायतकर्ता को यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, ट्रांसफर की गई राशि, ट्रांजैक्शन की तारीख, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जैसी जानकारी भरनी होगी। इसके अलावा, शिकायतकर्ता को बैंक स्टेटमेंट अपलोड करने के लिए भी कहा जाएगा, जो लेनदेन के लिए खाते से काटी गई राशि को दर्शाता है। शिकायतकर्ता को सतर्कता से शिकायत के कारण के रूप में ‘गलत तरीके से दूसरे खाते में स्थानांतरित’ विकल्प का चयन करना चाहिए।
  3. जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने बैंक में शिकायत करें क्योंकि पैसे वापस तभी मिलेंगे अगर आप समय रहते बैंक को सूचित कर देते हैं। मामला सही पाए जाने पर 7 से 15 दिन बैंक में पैसे रिफंड कर देगा।
  4. रिफंड के लिए आप बैंक को ई-मेल कर सकते है या फिर ब्रांच में जाकर कुछ दस्तावेज जमा करके इस मामले को सुलझा सकते है।
  5. अगर आपका भेजा हुआ पैसा दूसरा व्यक्ति खर्च कर देता है, उस स्थिती में भी आपको रिफंड मिल जाएगा। और पैसे खर्च कर देने वाले व्यक्ति के बैलेंस को निगेटिव कर दिया जाएगा।
  6. यदि मामला अनसुलझा रहता है, तो शिकायतकर्ता भुगतान सेवा प्रदाता (पीएसपी) बैंक से पूछताछ कर सकता है। यदि फिर भी समस्या का समाधान नहीं होता है, तो अंतिम उपयोगकर्ता ग्राहक डिजिटल शिकायत के लिए बैंकिंग लोकपाल और/या लोकपाल से संपर्क कर सकता है।

 

 

 

 

 

 

 

 

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