India News(इंडिया न्यूज), Telangana Bans Guthka: तेलंगाना राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक, गुटखा और पान मसाला के निर्माण, भंडारण, वितरण, परिवहन और बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। जारी आदेश में कहा गया है कि गुटखा और पान मसाला जो पाउच या पैकेट में पैक होते हैं उन्हें 24 मई, 2024 से एक साल की अवधि के लिए पूरे तेलंगाना राज्य में प्रतिबंधित कर दिया गया है। प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और एक वर्ष तक रहेगा।
बता दें कि, इस फैसले का उद्देश्य तंबाकू और निकोटीन की खपत पर अंकुश लगाना है। तम्बाकू और निकोटीन जनता के लिए महत्वपूर्ण स्वास्थ्य जोखिम पैदा करते हैं। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत प्रतिबंध का उद्देश्य जनता की सुरक्षा करना है।
इससे पहले साल 2014 में तेलंगाना की स्थापना के बाद राज्य में गुटखा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। नवंबर 2021 में, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने प्रतिबंध को बरकरार रखा था। प्रतिबंध को गुटखा निर्माताओं द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, जिसने मार्च 2022 में प्रतिबंध लगाने वाली अधिसूचना पर रोक लगा दी। सितंबर 2022 में, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने अधिकारियों को निर्माताओं और विक्रेताओं के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने से रोक दिया, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का स्टे लागू नहीं रहता।
राज्य ने जनवरी 2023 में गुटखा पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी की। लेकिन, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी प्रतिबंध लगा दिया। ऐसे में यह देखना होगा कि नया प्रतिबंध किस तरह लागू किया जाता है।
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