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Arvind Kejriwal: अदालत ने अरविंद केजरीवाल मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को की तय

PUBLISHED BY: Rajesh kumar • LAST UPDATED : July 2, 2024, 2:51 pm IST
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Arvind Kejriwal: अदालत ने अरविंद केजरीवाल मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को की तय

Arvind Kejriwal

इंडिया न्यूज़ (India News), Arvind Kejriwal:दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की याचिका पर जवाब मांगा। अदालत ने मामले की सुनवाई 17 जुलाई के लिए तय की है।

केजरीवाल के वकील ने कही यह बात

अरविंद केजरीवाल के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत के समक्ष दलील दी कि सीबीआई को आम आदमी पार्टी प्रमुख को गिरफ्तार करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने अदालत से कहा, “सीबीआई की एफआईआर अगस्त 2022 की है और फिर उन्हें अप्रैल 2023 में तलब किया गया और 9 घंटे तक पूछताछ की गई।

अप्रैल से अब तक कुछ नहीं किया गया और इस तरह 2022 में दर्ज एफआईआर के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया।” सिंघवी ने तर्क दिया कि गिरफ्तारी ज्ञापन में कार्रवाई के लिए कुछ कारण और आधार दर्शाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी का आधार यह होना चाहिए कि व्यक्ति आतंकवादी है या भागने का जोखिम है।

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उन्होंने कहा कि उनकी गिरफ्तारी आवश्यक नहीं थी क्योंकि वह आबकारी पुलिस मामले में न्यायिक हिरासत में थे। सुनवाई टालने से पहले अदालत ने कहा , “गिरफ्तारी ज्ञापन काफी उल्लेखनीय है। यह केवल एक पैरा और 4 लाइनों का है।” न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की उच्च न्यायालय की पीठ ने तब सीबीआई को नोटिस जारी कर एजेंसी से जवाब मांगा। “नोटिस जारी करें। सीबीआई की ओर से नोटिस स्वीकार किया जाता है। विस्तृत जवाब 7 दिनों के भीतर दाखिल किया जाए। यदि कोई जवाब है तो 2 दिनों के भीतर दाखिल किया जाए।”।

अरविंद केजरीवाल को 26 जून को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, जब दिल्ली की एक अदालत ने एजेंसी को अदालत कक्ष में उनसे पूछताछ करने की अनुमति दी थी।

दिल्ली आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय की जांच के सिलसिले में वह पहले से ही न्यायिक हिरासत में थे। उन्हें 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। लोकसभा चुनाव के कारण सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 21 दिनों के लिए रिहा किया था। वह 2 जून को तिहाड़ जेल वापस आ गए।

पिछले महीने दिल्ली की एक अदालत ने आबकारी नीति मामले में उन्हें जमानत दे दी थी। हालांकि, दिल्ली उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी थी।

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