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ट्रक हादसे में मारे गए सेना के जवान के परिवार को मिलेगा मुआवजा, MACT ने चालक और वाहन मालिक को माना दोषी, दिया 69.61 लाख रुपये देने का निर्देश

दिल्ली में मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल (MACT) ने 2021 के सड़क हादसे में मारे गए 54 वर्षीय सेना के जवान बाल किशन के परिवार को 69.61 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है.

Written By: Shivangi Shukla
Last Updated: 2026-03-03 17:20:02

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दिल्ली में मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल (MACT) ने 2021 के सड़क हादसे में मारे गए 54 वर्षीय सेना के जवान बाल किशन के परिवार को 69.61 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है. 

अदालत ने ट्रक चालक की लापरवाही को हादसे का मुख्य कारण माना, जिसके टायर पर खून के निशान मिले थे. पीठासीन अधिकारी अंजनी महाजन इस मामले की सुनवाई कर रही थीं. 

हादसे का विवरण

यह घटना 29 अक्टूबर 2021 को पलवल के चांदहट किदवारी के पास घटी थी. बाल किशन अपनी मोटरसाइकिल पर अंधोप से सिहोल जा रहे थे जब तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी. उन्हें तुरंत पलवल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने बाल किशन को मृत घोषित कर दिया. ट्रक के आगे वाले बाएं टायर पर खून के धब्बे लगे थे और मैकेनिकल जांच रिपोर्ट ने चालक की लापरवाही साबित की. चालक ने गवाह के तौर पर पेश न होकर बचाव में विफल रहा, जिससे अदालत ने प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला. 

अदालत का फैसला

साकेत जिला MACT की पीठासीन अधिकारी अंजनी महाजन ने मृतक की पत्नी और चार बच्चों की याचिका पर सुनवाई की. अंजनी महाजन ने पीड़ित परिवार को कुल मुआवजा 69.61 लाख रुपये मिलने का फैसला सुनाया. इसके साथ ही बीमा कंपनी को 6% ब्याज के साथ राशि जमा करने का निर्देश दिया गया. यह फैसला याचिकाकर्ताओं के प्रबल साक्ष्यों पर आधारित है.

परिवार को राहत

बाल किशन के परिवार में पत्नी और चार बच्चे आश्रित थे. पिछले चार वर्षों से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे वे अब आर्थिक सहायता पा सकेंगे. अदालत ने ट्रक चालक और मालिक के खिलाफ सख्त रुख अपनाया.

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Written By: Shivangi Shukla
Last Updated: 2026-03-03 17:20:02

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दिल्ली में मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल (MACT) ने 2021 के सड़क हादसे में मारे गए 54 वर्षीय सेना के जवान बाल किशन के परिवार को 69.61 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है. 

अदालत ने ट्रक चालक की लापरवाही को हादसे का मुख्य कारण माना, जिसके टायर पर खून के निशान मिले थे. पीठासीन अधिकारी अंजनी महाजन इस मामले की सुनवाई कर रही थीं. 

हादसे का विवरण

यह घटना 29 अक्टूबर 2021 को पलवल के चांदहट किदवारी के पास घटी थी. बाल किशन अपनी मोटरसाइकिल पर अंधोप से सिहोल जा रहे थे जब तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी. उन्हें तुरंत पलवल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने बाल किशन को मृत घोषित कर दिया. ट्रक के आगे वाले बाएं टायर पर खून के धब्बे लगे थे और मैकेनिकल जांच रिपोर्ट ने चालक की लापरवाही साबित की. चालक ने गवाह के तौर पर पेश न होकर बचाव में विफल रहा, जिससे अदालत ने प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला. 

अदालत का फैसला

साकेत जिला MACT की पीठासीन अधिकारी अंजनी महाजन ने मृतक की पत्नी और चार बच्चों की याचिका पर सुनवाई की. अंजनी महाजन ने पीड़ित परिवार को कुल मुआवजा 69.61 लाख रुपये मिलने का फैसला सुनाया. इसके साथ ही बीमा कंपनी को 6% ब्याज के साथ राशि जमा करने का निर्देश दिया गया. यह फैसला याचिकाकर्ताओं के प्रबल साक्ष्यों पर आधारित है.

परिवार को राहत

बाल किशन के परिवार में पत्नी और चार बच्चे आश्रित थे. पिछले चार वर्षों से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे वे अब आर्थिक सहायता पा सकेंगे. अदालत ने ट्रक चालक और मालिक के खिलाफ सख्त रुख अपनाया.

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