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इंडिया न्यूज ( नई दिल्ली ) : सुप्रीम कोर्ट के हल्द्वानी के मामले पर आज आए फैसले से करीब 50000 हजार लोगों को राहत मिली है. देश के शीर्ष न्यायालय ने हाई कोर्ट के फैसले को पलट कर रख दिया. दरअसल हल्द्वानी में एक जमीन के हिस्से से लोगो को हटाने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया था. आज एचसी के फैसले पर रोक लगाते हुए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि इतनी जल्दी पुनर्वास इतने व्यापक स्तर पर संभव नही है. इसलिए इस फैसले पर अग्रिम आदेश तक रोक लगाई गई.
Haldwani demolition case | We've said earlier also it is a railway land. We will proceed as per the court's order: Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami pic.twitter.com/pyDK07Uqn2
— ANI (@ANI) January 5, 2023
इस फैसले के आने के बाद तमाम लोगों को राहत मिलने जा रही है. जो इस जमीन पर रहते है. दरअसल रेलवे और उत्तराखंड सरकार ने फैसला लिया था कि जो जमीन रेलवे की है वो उसे वापस मिले इसके लिए सरकार ने नोटिस जारी किया था औऱ जमीन को खाली करने का निर्देश दिया था. इस नोटिस को कोर्ट में चुनौती दी गई थी. प्रदेश के हाई कोर्ट ने इस फैसले को सही माना था और जमीन खाली कर रेलवे को सौंपने को कहा था.
Supreme Court issues notice to Uttarakhand government and India Railways on the pleas challenging Uttarakhand High Court’s decision ordering the State authorities to remove encroachments from railway land in Haldwani’s Banbhoolpura area. pic.twitter.com/Zn7PhHxcuO
— ANI (@ANI) January 5, 2023
आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया और सरकार के फैसले पर रोक लगा दी. कोर्ट में अब इस मामले में आगे की सुनवाई 7 फरवरी को होगी. कोर्ट का कहना है कि इतने कम समय में लोग दूसरी जगह वास नही कर पाएंगे.
उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया. सीएम धामी ने कहा कि “हमने पहले भी कहा है कि यह रेलवे की जमीन है। हम कोर्ट के आदेश के अनुसार आगे बढ़ेंगे.”
इस मामले में कोर्ट ने सरकार और रेलवे को नोटिस पकड़ाया है और पूरी जानकारी मांगी है. कोर्ट का कहना है करकार और रेलवे जल्द इस मामले में कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखे. आपको बता दें कि रेलवे की भूमि पर ये कब्जा लगभग 50 साल पूराना है. ऐेसे में यहा पर रह रहे लोगो ने रेलवे और सरकार के फैसले के विरुद्ध न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है.
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