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विपक्ष को गलतफहमी हो गई है कि वह लोग केस जीत गए हैं… सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा पर रोक लगाई है: Samrat Chowdhary

BY: Priyanshi Singh • LAST UPDATED : August 6, 2023, 7:32 pm IST
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विपक्ष को गलतफहमी हो गई है कि वह लोग केस जीत गए हैं… सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा पर रोक लगाई है: Samrat Chowdhary

Samrat Chowdhary

India News (इंडिया न्यूज़),Samrat Choudhary: तेजस्वी यादव के ‘जो लड़ेगा, वो जीतेगा’ वाले बयान पर बिहार में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि इन लोगों को (विपक्ष) गलतफहमी हो गई है कि वह लोग केस जीत गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा पर रोक लगाई है।चारा घोटाल, रेलवे घोटाला मामले में किसने फंसाया? FIR किसने दर्ज़ कराई, CBI को साक्ष्य किसने दिए?

तेजस्वी यादव का बयान

बता दें सुप्रीम कोर्ट द्वारा ‘मोदी’ उपनाम मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाए जाने पर बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा था कि हम न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हैं। यह न्याय की जीत है। सिर्फ राहुल गांधी को ही नहीं बल्कि विपक्ष के लोगों को तंग किया जा रहा था। लेकिन जो लड़ता है उसकी ही जीत होती है। बता दें सुप्रीम कोर्ट ने 2019 के आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर शुक्रवार को रोक लगा दी।

‘मोदी सरनेम’ टिप्पणी मामले राहुल गांधी को राहत

बता दें गुजरात की एक अदालत ने राहुल गांधी को उनकी ‘मोदी सरनेम’ टिप्पणी पर मानहानि मामले में दोषी ठहराया था। इतना ही नहीं इस मामले में उन्हें दो साल की सजा भी सुनाई गई । सजा के कारण उनकी संसदीय सदस्यता समाप्त हो गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट के फेसले से राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। इस फैसले के कारण राहुल गांधी के सदस्यता की बहाली का रास्ता तो साफ हो गया है।

आदालत में चलता रहेगा मानहानि मामला 

बता दें सुप्रीम कोर्ट के आदेश से राहुल गांधी की केवल सजा पर लगी है। लेकिन मानहानि का मामला गुजरात के सूरत की एक सत्र अदालत में जारी रहेगा जहां राहुल गांधी ने अपनी दोषसिद्धि को रद्द करने की मांग करते हुए अपील दायर की है।

क्या है पूरा मामला ?

गौरतलब है 13 अप्रैल, 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान राहुल गांधी की ओर से ये टिप्पणी की गई थी कि “सभी चोरों का सरनेम मोदी कैसे है?” ऐसे में राहुल  गांधी के इस टिप्पणी पर भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया था। इस मामले में सुनवाई करते हुए सूरत की एक अदालत ने इस साल 23 मार्च को राहुल गांधी को दोषी ठहराया था और दो साल जेल की सजा सुनाई थी। अगले दिन, उन्हें लोकसभा के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया।

सुप्रीम कोर्ट में दी गई थी आदेश को चुनौती  

दोषी ठहराया जाने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस फैसले को सत्र अदालत में चुनौती दी। सत्र अदालत ने उन्हें 20 अप्रैल को जमानत दे दी। लेकिन सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। ऐसे में राहुल गांधी ने 15 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें गुजरात हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें सत्र अदालत द्वारा उनकी दोषसिद्धि को निलंबित करने से इनकार करने को बरकरार रखा गया था।

ये भी पढ़ें – Opposition Alliance India: विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ की अधय्क्ष बन सकती है सोनिया गांधी, नीतीश कुमार को बनाया जा सकता है संयोजन

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