संबंधित खबरें
RG Kar Rape Case: आखिर क्यों 'दरिंदे' को नहीं मिली फांसी? जज ने सबसे सामने खोला राज, भौंचक्के रह गए लोग
नासमझी का सवाल नहीं…सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है राहुल गांधी का बयान! देश से ही लड़ने का क्या है मतलब?
'समाज खो देगा भरोसा'…Sanjay Roy को उम्रकैद काफी नहीं? CBI ने लगा दी जी-जान फिर क्यों नहीं हुई फांसी
कोलकाता रेप मर्डर केस के आरोपी संजय रॉय को हुई उम्र कैद की सजा, CBI ने मांगी थी डेथ पेनल्टी
किन्नर जगतगुरु ने खोली Akhilesh Yadav की पोल, Mahakumbh छोड़ ये क्या कर बैठे सपा अध्यक्ष? क्यों भड़क गए सनातनी
अखाड़े का कौन सा राज छुपाए बैठे हैं IIT वाले बाबा? निकाले जाने के बाद खोला मुंह, Mahakumbh में मची हलचल
India News(इंडिया न्यूज), RG Kar Case: कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस के दोषी संजय रॉय ने सोमवार (20 जनवरी, 2025) को अदालत के समक्ष अपनी बेगुनाही का दावा किया, जब न्यायाधीश ने पूछा कि क्या उसे सजा के बारे में कुछ कहना है। हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि, नागरिक स्वयंसेवक संजय रॉय को सीबीआई अदालत ने शनिवार (18 जनवरी) को 9 अगस्त, 2024 को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मामले में दोषी ठहराया।
रॉय ने अदालत में कहा कि, “मुझे बिना किसी कारण के फंसाया गया है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं हमेशा रुद्राक्ष की माला पहनता हूं। अगर मैंने अपराध किया होता, तो यह अपराध स्थल पर टूट जाती। मुझे बोलने नहीं दिया गया। उन्होंने मुझे कई कागजों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया। आपने यह सब देखा है, सर। मैंने आपको पहले भी बताया था।”
रॉय के बयानों का जवाब देते हुए न्यायाधीश ने कहा, “मैंने आपको मुझसे बात करने के लिए लगभग आधा दिन दिया था। मैंने आपकी तीन घंटे तक बात सुनी। मेरे सामने पेश किए गए सभी आरोपों, सबूतों, दस्तावेजों और गवाहों की जांच की गई है और इनके आधार पर मैंने आपको दोषी पाया है। आप पहले ही दोषी साबित हो चुके हैं। अब, मैं सिर्फ सजा के बारे में आपके विचार जानना चाहता हूं। आपके परिवार में कौन-कौन है? क्या वे आपसे संपर्क में रहते हैं?” अपने परिवार के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए संजय रॉय ने कहा, “नहीं, सर। मैं जेल में हूँ। वे कभी मुझसे मिलने नहीं आते।”
सीबीआई के वकील ने इसे दुर्लभतम मामला बताते हुए दोषी के लिए मौत की सजा की मांग की। “यह एक दुर्लभतम मामला है। पीड़िता एक मेधावी छात्रा थी और समाज के लिए बहुमूल्य थी। इस घटना ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। माता-पिता ने अपनी बेटी खो दी है। अगर डॉक्टर भी सुरक्षित नहीं हैं, तो क्या कहा जा सकता है? केवल मृत्युदंड ही समाज में विश्वास बहाल कर सकता है। हमें न्याय प्रणाली में समाज का विश्वास बहाल करना चाहिए।
जानकारी के अनुसार, न्यायाधीश अनिरबन दास दोपहर 2:45 बजे सजा की अवधि की घोषणा करेंगे। सीबीआई अदालत ने संजय रॉय पर धारा 64 (बलात्कार), धारा 66 (मृत्यु का कारण बनने की सजा) और धारा 103 (हत्या) के तहत आरोप लगाए हैं। इन धाराओं के तहत न्यूनतम सजा में कम से कम 10 साल की कठोर कारावास की सजा शामिल है, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, जबकि अधिकतम सजा मृत्युदंड है।
ट्रेनी महिला डॉक्टर का शव 9 अगस्त, 2024 को तड़के अस्पताल के एक सेमिनार हॉल में मिला था। कथित तौर पर बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। अपराध के सिलसिले में अगले दिन एक नागरिक स्वयंसेवक संजय रॉय को गिरफ्तार किया गया था। कोलकाता पुलिस ने पीड़िता के शव के पास मिले ब्लूटूथ ईयरफोन के जरिए संजय रॉय की पहचान की। रॉय को सीसीटीवी फुटेज में अपने गले में डिवाइस लटकाए सेमिनार हॉल में प्रवेश करते देखा गया था। इस घटना के कारण देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए और हजारों लोगों ने आक्रोश जताया।
Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.