India News (इंडिया न्यूज), Kerala High Court: केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार (7 मई) को स्पष्ट कर दिया कि वह अदालतों को राजनीतिक झगड़ों के स्थल के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देगा। साल 2021 कोडकारा काले धन डकैती में आम आदमी पार्टी के राज्य प्रमुख विनोद मैथ्यू विल्सन द्वारा दायर एक याचिका पर विचार करते हुए, जिसमें कथित तौर पर केरल भाजपा अध्यक्ष के सुरेंद्रन शामिल हैं। अदालत ने कहा कि हमारी चिंता केवल यही है। अदालत को राजनीतिक झगड़े के लिए एक स्थल नहीं बनाया जाएगा, हम इसकी अनुमति नहीं देंगे। आपके पास कई कारण हो सकते हैं लेकिन हम इसकी अनुमति नहीं देंगे। इसमें यह भी कहा गया कि जांच में शामिल जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं।
कोर्ट ने लगाई फटकार
केरल हाई कोर्ट ने पूछा कि राज्य पुलिस ने आरोप पत्र दायर किया है, आयकर विभाग धन के स्रोत की जांच कर रहा है और प्रवर्तन निदेशालय पीएमएलए के तहत कार्रवाई कर रहा है। और क्या किया जाना चाहिए? यह मामला 2021 के विधानसभा चुनावों से संबंधित है। जब उसी साल अप्रैल में, त्रिशूर में यात्रा कर रही एक कार को लूट लिया गया था। जिसके बाद ड्राइवर ने शिकायत दर्ज की थी कि ₹25 लाख छीन लिया गया था। जो बाद में इसमें शामिल राशि ₹3 करोड़ से अधिक पाई गई। वहीं विल्सन के अनुसार, डकैती की जांच के दौरान यह पाया गया कि भाजपा के चुनाव अभियान में उपयोग के लिए बेहिसाब धन कर्नाटक से केरल लाया गया था।
आप ने दायर की थी याचिका
केरल आप अध्यक्ष विनोद मैथ्यू विल्सन ने कहा कि इस विषय पर विभिन्न राष्ट्रीय एजेंसियों को उनके बार-बार प्रतिनिधित्व के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए, उन्होंने वर्तमान जनहित याचिका के साथ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। जिसमें संबंधित अधिकारियों को उनके द्वारा भेजे गए अभ्यावेदन पर विचार करने और कार्रवाई करने के निर्देश देने की मांग की गई। ईडी ने मंगलवार को अदालत को सूचित किया कि उनकी जांच लगभग पूरी हो चुकी है और जनहित याचिका की स्थिरता पर सवाल उठाया। यह भी तर्क दिया गया कि यह याचिका ऐसे समय में राजनीति से प्रेरित है जब लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। वहीं अदालत ने विल्सन की याचिका स्वीकार नहीं की है, जबकि ईडी ने कहा कि वे अपना बयान दर्ज करने के लिए तैयार हैं। इसके बाद मामले की तारीख 10 मई तय की गई।