संबंधित खबरें
महाराष्ट्र फतह के बाद फिर से चुनावी तैयारी में जुटे Fadnavis, शरद पवार ने सीधे CM को कर दिया कॉल, राज्य की राजनीति में अभी नहीं थमा है तूफान
GST Council Meeting Highlights: कौड़ियों के दाम में मिलेंगी ये चीजें, निर्मला सीतारमण के इस फैसले से खुशी से उछल पड़े सभी वर्ग के लोग
हिमंत सरकार ने की बड़ी कार्रवाई, असम में 24 घण्टें में 416 लोगों को किया गया गिरफ्तार, बाकी राज्यों के लिए बना रोल मॉडल
कांग्रेस के बुरे दिन बरकरार! हरियाणा, महाराष्ट्र के बाद इस राज्य से आई बुरी खबर, सहयोगी ने ही दे दिया बड़ा घाव
विपक्ष के लगातार अमित शाह पर किए जा रहे हमलों का बीजेपी ने निकाला तोड़, पार्टी जल्द शुरू करेगी ये काम, कांग्रेस और सपा की उड़ने वाली है नींद
'वीटो लगाने की अनुमति नहीं देगा…' जाने बिना नाम लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश की लगा दी क्लास?
India News (इंडिया न्यूज़), Small Saving Scheme: निवेश का एक बेहद सुरक्षित तरीका छोटी बचत योजनाएं हैं। सरकार की तरफ से हर तिमाही की शुरुआत से पहले स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरों को तय की जाती है। ऐसे में आज वित्त वर्ष 2023-24 खत्म हो रहा है और नए वित्त वर्ष (2024-25) की शुरुआत होने वाली है। केंद्र सरकार ने अप्रैल से जून की तिमाही के लिए इन छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों को तय कर दिया है। सरकार ने 8 मार्च को ही यह घोषणा कर दिया था कि वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा।
बता दें कि, इस मामले पर वित्त मंत्रालय ने 8 मार्च को नोटिफिकेशन जारी करके जानकारी दी थी कि नए वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में यानी अप्रैल से जून के बीच छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। ऐसे में पब्लिक प्रोविडेंट फंड पर पहले से मिलने वाला ग्राहकों को 7.1 फीसदी ब्याज दर मिलता रहेगा।
बता दें कि, अगर आप भी पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना के निवेशक हैं, तो 31 मार्च से पहले दोनों ही खाते में मिनिमम बैलेंस जरूर जमा कर दें। अगर आप ऐसा नहीं करते है, तो उस स्थिति में आपके खाते को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। जिसके बाद पेनल्टी देने पर ही खाते को दोबारा चालू किया जाएगा। पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम में हर साल आप 500 रुपये से लेकर 1.50 लाख रुपये तक निवेश कर सकते हैं। वहीं SSY स्कीम में 250 रुपये से लेकर 1.50 लाख रुपये तक निवेश किया जा सकता है। दोनों ही स्कीम में निवेश करने पर आपको इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत 1.50 लाख रुपये तक की अधिकतम टैक्स छूट मिल सकती है।
Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.