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शिक्षण संस्थानों में तंबाकू-सिगरेट पर बैन! UGC ने जारी की गाइडलाइन्स, जानिए क्या कहा..

BY: Himanshu Pandey • LAST UPDATED : September 17, 2024, 11:46 pm IST
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शिक्षण संस्थानों में तंबाकू-सिगरेट पर बैन! UGC ने जारी की गाइडलाइन्स, जानिए क्या कहा..

शिक्षण संस्थानों में तंबाकू-सिगरेट पर बैन

India News (इंडिया न्यूज),Tobacco: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थानों के संबंध में केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन करने के लिए रिमाइंडर जारी किया है। यूजीसी ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि तंबाकू मुक्त परिसर के लिए जारी दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत सख्ती से पालन किया जाए। यूजीसी ने कहा, “उच्च शिक्षण संस्थानों से अनुरोध है कि वे तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान (टीओएफईआई) मैनुअल और दिशा-निर्देशों को प्रभावी ढंग से लागू करें और सुनिश्चित करें कि उनके परिसर तंबाकू, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट और अन्य नशीले पदार्थों से मुक्त हों।”

UGC ने जारी किया पत्र

मामले के संबंध में यूजीसी ने 11 सितंबर को एक पत्र जारी किया, जिसमें सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और कॉलेजों के प्राचार्यों को बताया गया कि युवाओं में तंबाकू की लत चिंता का विषय है। इस समस्या के समाधान की दिशा में तय हर नियम को सख्ती से लागू करना शिक्षण संस्थानों की जिम्मेदारी है। इसके साथ ही यूजीसी ने छात्रों में ई-सिगरेट के बढ़ते प्रचलन पर भी चिंता जताई।

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इस उम्र के बच्चों में बढ़ रहा है तंबाकू का खतरा

UGC ने ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे 2019 का उदाहरण देते हुए बताया कि 13 से 15 साल के 8.5 फीसदी छात्र अलग-अलग तरीकों से तंबाकू उत्पादों का सेवन करते हैं। हर साल 5500 से ज्यादा बच्चे तंबाकू के आदी हो जाते हैं। सर्वे में सामने आया कि भारत में करीब 14 फीसदी छात्र (13-15 साल) तंबाकू के आदी हो चुके हैं। इसके बाद शिक्षण संस्थानों में अभियान चलाया गया और कुछ असर भी देखने को मिला, लेकिन छात्रों द्वारा तंबाकू का सेवन अभी भी चिंता का विषय है।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने तंबाकू मुक्त परिसर के लिए दिशा-निर्देश बनाए थे और इसे हर संस्थान को भेजा गया है। तंबाकू मुक्त परिसर में वे संस्थान शामिल हैं, जिनमें परिसर के अंदर और बाहर (100 गज तक) तंबाकू उत्पादों का सेवन प्रतिबंधित है। संस्थानों ने इसके लिए व्यापक नीतियां बनाई हैं।

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