इंडिया न्यूज, नई दिल्ली (Tobacco Packet New Guidelines): सिगरेट और अन्य तंबाकू जनित पदार्थों की पैकेजिंग के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने नए निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के अनुसार अब सिगरेट और अन्य उत्पादों के पैकेटों पर बड़े अक्षरों में ‘तंबाकू सेवन यानी अकाल मृत्यु’ लिखना अनिवार्य होगा। इससे पहले तंबाकूजनित पदार्थों के पैकेट पर ‘तंबाकू यानी दर्दनाक मौत’ लिखा होता था। लेकिन अब ये संदेश बदल जाएगा। इसके अलावा पैकेट के पिछले हिस्से में काली पृष्ठभूमि पर सफेद अक्षरों में आज ही छोड़े, कॉल करें 1800-11-2356 लिखा होगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने नियम 2008 में संशोधन करके नियम 21 जुलाई को जारी किए गए आदेशानुसार सभी तंबाकू उत्पाद पैक के लिए नई स्वास्थ्य चेतावनी जारी की है। ये नए नियम 1 दिसंबर 2022 से लागू होंगे।
गौरतलब है कि किसी भी तरह का तंबाकू या उससे युक्त पदार्थ किसी नाबालिग को बेचना बाल न्याय अधिनियम 2015 की धारा 77 का उल्लंघन है। इस कानून के तहत आरोपी को 7 वर्ष तक की कैद और एक लाख रुपये तक का जुमार्ना लगाने का भी प्रावधान है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार दुनियाभर में तंबाकू के सेवन से तकरीबन 80 लाख मौतें हर साल होती हैं। तंबाकू का इस्तेमाल रोकने के लिए हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इस दिन तंबाकू के खतरे के बारे में दुनियाभर के लोगों को जागरूक किया जाता है।
जानकारी के लिए बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग पर 60 करोड़ पेड़ कट रहे। इस बार विश्व तंबाकू निषेध दिवस की थीम पर्यावरण की रक्षा करें थी। पिछले साल इस दिवस की थीम कमिट टू क्विट थी।
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