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मदुरै कोर्ट ने 2017 ट्रेन नाकाबंदी मामले में 23 आरोपियों को रिहा किया 2017 Train Blockade Case

PUBLISHED BY: Bharat Kumar Mishra • LAST UPDATED : April 19, 2022, 9:09 pm IST
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मदुरै कोर्ट ने 2017 ट्रेन नाकाबंदी मामले में 23 आरोपियों को रिहा किया 2017 Train Blockade Case

Train Blockade Case

इंडिया न्यूज़, मदुरै (तमिलनाडु)।
Train Blockade Case : मदुरै जिला न्यायालय ने मंगलवार को जल्लीकट्टू की मांग करते हुए 2017 में एक ट्रेन नाकाबंदी के सिलसिले में गिरफ्तार 23 लोगों को रिहा करने का आदेश दिया। जल्लीकट्टू के लिए अनुमति मांगते हुए केंद्र और राज्य सरकारों की निंदा करते हुए अलंकनल्लूर और तमुक्कम मैदान सहित मदुरै जिले में 2017 में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए थे।

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युवकों और छात्रों ने ट्रेन को रोककर पटरियों पर बैठकर धरना प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन में वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। पुलिस ने 23 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। मामले की सुनवाई मदुरै जिला अपराध न्यायालय में हो चुकी है। मंगलवार को जब यह मामला न्यायमूर्ति महालक्ष्मी की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया तो अदालत ने मामले में शामिल सभी 23 लोगों को रिहा करने का आदेश दिया। इन 23 लोगों को पांच साल के ट्रायल के बाद रिहा किया गया है।

Train Blockade Case

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