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पत्नी का अकेले वॉक पर जाना पति को नहीं आया पसंद, फिर किया कुछ ऐसा…सुनकर पकड़ लेंगे अपना सिर

BY: Shubham Srivastava • LAST UPDATED : December 14, 2024, 8:49 am IST
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पत्नी का अकेले वॉक पर जाना पति को नहीं आया पसंद, फिर किया कुछ ऐसा…सुनकर पकड़ लेंगे अपना सिर

Maharashtra Triple Talaq Case : महाराष्ट्र तीन तलाक मामला

India News (इंडिया न्यूज), Maharashtra Triple Talaq Case : महाराष्ट्र के ठाणे जिले से तीन तलाक का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक आदमी ने अपना पत्नी को छोटी सी बात पर तलाक दे दिया। तलाक के पीछे की जब आपको वजह पता चलेगी को आप सिर पकड़ लेगें। असल में पत्नी के महज अकेले वॉक पर जाने को लेकर पति भड़क उठा और फिर तलाक दे दिया। इस खबर के बाहर आने के बाद से सभी लोग दंग हैं। जानकारी के मुताबिक ये मामला पुलिस तक पहुंच गया है। ठाणे पुलिस ने एक 31 वर्षीय व्यक्ति के खिलाफ अपनी पत्नी को कथित तौर पर ‘ट्रिपल तलाक’ (तत्काल तलाक) देने के आरोप में मामला दर्ज किया है। पुलिस ने इस बात की जानकारी शुक्रवार को दी।

पुलिस के मुताबिक मुंब्रा क्षेत्र निवासी आरोपी ने मंगलवार को अपनी 25 वर्षीय पत्नी के पिता को फोन किया और कहा कि वह ‘तीन तलाक’ के जरिए अपनी शादी को रद्द कर रहा है, क्योंकि उसकी पत्नी अकेले टहलने जा रही थी। पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 351(4) के तहत आपराधिक धमकी और मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम के तहत व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। मामले की जांच चल रही है।

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यूपी से भी सामने आया तीन तलाक का केस

महाराष्ट्र के अलावा यूपी के अमरोहा में भी मिलता जुलता मामला सामने आया है। यहां पर पति ने एक बार तलाक (Tripple Talaq) बोल दिया और तीन महीने तक बात नहीं की। हालांकि इस दौरान पति-पत्नी एक ही घर में रहते रहे। बाद में दोनों पक्षों में समझौता हुआ तो विवाहिता का हलाला कराया गया। दोबारा निकाह कर वह पति-पत्नी के रूप में रहने लगे, लेकिन दो साल बाद पति ने फिर तीन तलाक देकर घर से निकाल दिया। पीड़िता ने अब सपी कार्यालय में शिकायती पत्र देकर आरोपी पति और ससुराल वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की गुहार लगाई है।

तीन तलाक को लेकर कानून

22 अगस्त 2017 को सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की संविधान पीठ ने एक फैसले में ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। इसके अलावा इस पर सरकार से कानून बनाने के लिए कहा था। इसके बाद सरकार ने तीन बार तलाक बोलकर या लिखकर निकाह खत्म करने को अपराध की श्रेणी में शामिल किया था। इस अपराध के लिए अधिकतम तीन साल कैद की सजा का प्रावधान भी है।

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