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India News (इंडिया न्यूज), Tripura: त्रिपुरा से एक ख़बर सामने आ रही है। जिसमें एक 23 वर्षीय महिला ने एक न्यायाधीश के उपर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। यह आरोप धलाई में जिला और सत्र अदालत के एक न्यायाधीश लगाया गया है।
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महिला ने आरोप लगाया कि जब वह सीआरपीसी की धारा 164 के अनुसार अपना बयान दर्ज कराने के लिए न्यायाधीश के कक्ष में गई थी तो न्यायाधीश ने उसका यौन उत्पीड़न किया था। उनके पति ने इस संबंध में कमालपुर बार एसोसिएशन में अपनी शिकायत दर्ज कराई। जिसके बाद घटना की जांच के लिए धलाई जिला और सत्र न्यायाधीश गौतम सरकार और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सत्यजीत दास के नेतृत्व में तीन सदस्यीय पैनल का गठन किया गया। शिकायत दर्ज होने के तुरंत बाद पैनल के सदस्यों ने न्यायाधीश के कार्यालय का दौरा किया।
अपने लिखित हलफनामे और शिकायत में महिला ने कहा कि उसे बलात्कार मामले में बयान दर्ज करने के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अपने कक्ष में बुलाया था। महिला का कहना है कि “मुझे उनके चैंबर में अकेले जाने के लिए कहा गया और महिला पुलिसकर्मी को बाहर रहने के लिए कहा गया। न्यायाधीश ने दरवाज़ा बंद कर दिया। वहां मैं घटना के बारे में बता रही थी। जिसके बाद उन्होंने मुझे खड़े होने के लिए कहा, मुझे छुआ और मेरा यौन उत्पीड़न किया।”
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