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K Kavitha Case: के कविता के लिए बढ़ी मुसीबत! कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में CBI को पूछताछ करने की दी अनुमति

India News ( इंडिया न्यूज़), K Kavitha Case: के कविता को झटका देते हुए, विशेष सीबीआई न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने शुक्रवार को दिल्ली शराब घोटाला मामले के संबंध में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता से पूछताछ करने के लिए सीबीआई के आवेदन को अनुमति दे दी। अदालत ने कहा, ”मैंने दी गई दलीलों पर विचार किया है और उसके मद्देनजर, आवेदन स्वीकार किया जाता है।” उपरोक्त व्यक्ति से आगे की पूछताछ करने और किसी भी मामले में उसका बयान दर्ज करने के लिए सीबीआई अधिकारियों को संबंधित जेल का दौरा करने की अनुमति है।

न्यायाधीश ने कहा, “कहने की जरूरत नहीं है कि के कविता अपना बयान देने के लिए स्वतंत्र होंगी और बयान देने के लिए उन पर कोई बल, दबाव, धमकी या प्रभाव नहीं डाला जाएगा।”

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100 करोड़ रुपये घोटाले का मामला

आगे की जांच के दौरान गवाहों के बयान सीआरपीसी की धारा 161 और 164 के तहत दर्ज किए गए और आरोपी बुचिबाबू गोरंटला के मोबाइल फोन से व्हाट्सएप चैट और पैसे के लेनदेन से संबंधित दस्तावेज प्राप्त किए गए। भूमि सौदे की आड़ में आगामी उत्पाद शुल्क नीति में अनुकूल प्रावधानों के बदले में आरोपी विजय नायर और अन्य के माध्यम से AAP को 100 करोड़ रुपये की अग्रिम धनराशि एकत्र करने और भुगतान करने में प्रमुख साजिशकर्ताओं में से एक के रूप में के. कविता की भूमिका का पता चला है।

जांच एजेंसी ने कहा, “जांच अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि उक्त सामग्री के आलोक में, 26.02.2024 को जांच में शामिल होने के लिए के. कविता को 20.02.2024 को सीआरपीसी की धारा 41ए के तहत एक नोटिस जारी किया गया था, लेकिन वह जांच में शामिल हुईं। जांच में शामिल नहीं हुए और उनसे पूछताछ नहीं की जा सकी।

15 मार्च को हुईं थी गिरफ्तार

कविता को मामले के सिलसिले में 15 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि चूंकि कविता से मामले में उसकी संलिप्तता के संबंध में मामले की आगे की जांच के दौरान सामने आए सबूतों के संबंध में जांच की जानी आवश्यक है।

आदेश सुरक्षित

गुरुवार को दिल्ली की एक अदालत ने बीआरएस नेता के कविता की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए 8 अप्रैल के लिए अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। के कविता ने अंतरिम और नियमित जमानत की मांग करते हुए अदालत का रुख किया था। अदालत उनकी नियमित जमानत अर्जी पर 20 अप्रैल को विचार करेगी।

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Mahendra Pratap Singh

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