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India News (इंडिया न्यूज),Udhayanidhi Stalin:सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग करने वाली तीन रिट याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने पिछले साल ‘सनातन धर्म’ के बारे में विवादित भाषण दिया था।
न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने पूछा कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिकाओं को कैसे बरकरार रखा जा सकता है।याचिकाओं को वापस ले लिया गया और याचिकाकर्ताओं को कानून के तहत वैकल्पिक उपाय तलाशने की स्वतंत्रता दी गई।
सितंबर 2023 में चेन्नई में एक सम्मेलन में बोलते हुए जूनियर स्टालिन ने कहा था कि ‘सनातन धर्म’ सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है और इसे मलेरिया और डेंगू की तरह ‘उन्मूलन’ किया जाना चाहिए।
डीएमके नेता की कानूनी टीम ने कहा है कि तमिलनाडु और दक्षिणी राज्यों में ‘सनातन धर्म’ को हमेशा अस्पृश्यता और जाति के आधार पर भेदभाव के चश्मे से देखा जाता रहा है और उनकी टिप्पणियों को उसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि टिप्पणियों का किसी हिंदू भावना को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था।
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