Delhi Riots Case: सुप्रीम कोर्ट 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश से जुड़े मामले में आरोपी उमर खालिद, शरजील इमाम जमानत नहीं दी है. वहीं अन्य 5 आरोपियों को अदालत से जमानत मिल गयी है. जस्टिस अरविंद कुमार और एनवी अंजारिया की बेंच ने पिछले साल 10 दिसंबर को आरोपी और दिल्ली पुलिस की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. जो आज सुनाया गया है.
मीरान हैदर ,गुल्फिशा फातिमा सहित 5 को मिली जमानत
मीरान हैदर ,गुल्फिशा फातिमा, शिफा उर रहमान , मुहम्मद शकील खान और शादाब अहमद को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत. सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी को शर्तों के साथ जमानत दी है.
SC ने लगाईं कड़ी शर्तें
अपने आदेश का दायरा साफ़ करते हुए बेंच ने कहा कि ज़मानत देने का मतलब यह नहीं है कि उनके खिलाफ़ लगे आरोप कमज़ोर पड़ गए हैं. यह निर्देश देता है कि आरोपियों को कुछ कड़ी शर्तों के साथ ज़मानत पर रिहा किया जाए. बेंच ने आगे कहा कि किसी भी उल्लंघन की स्थिति में, ट्रायल कोर्ट को आरोपियों की बात सुनने के बाद जमानत रद्द करने की आजादी होगी.
दोनों के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उमर खालिद और शरजील इमाम की भूमिका अन्य आरोपियों से अलग है और दोनों के खिलाफ साजिश के पर्याप्त संकेत हैं. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि इस स्तर पर आरोपियों की भूमिका की तुलना अन्य लोगों से नहीं की जा सकती.
दंगों में मारे गए थे 53 लोग
उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे. क्षेत्र में नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (NRC) के खिलाफ व्यापक विरोध-प्रदर्शनों के दौरान हिंसा भड़क उठी थी.