देश

Union Budget: इनकम टैक्स से लेकर क्रेडिट कार्ड तक, इस जुलाई में 6 बड़े वित्तीय बदलाव जान लें -IndiaNews

India News (इंडिया न्यूज), Union Budget: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा इस महीने केंद्रीय बजट 2024 की घोषणा करने की उम्मीद सभी कर रहे हैं। आसार है कि आयकर में बदलाव, औसत खर्चों में कटौती, अधिक कर छूट और पेंशन लाभ शामिल हो सकते हैं। अब देखना यह होगा कि केंद्रीय बजट 2024 में वित्त मंत्री आपके लिए क्या घोषणा करते हैं। इसके तहत जानते हैं किस तरह के बदलाव हो सकते हैं। ताकि उसके लिए आप पहले से ही तैयार रहें है।

  • आयकर रिटर्न
  • संयुक्त म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पर सेबी
  • यस बैंक क्रेडिट कार्ड में बदलाव

आयकर रिटर्न

आकलन वर्ष 2024-25 के लिए आपके आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। सुचारू आईटी रिटर्न दाखिल सुनिश्चित करने के लिए, समय सीमा से पहले प्रक्रिया शुरू करने की सलाह दी जाती है।

संयुक्त म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पर सेबी

बाजार नियामक सेबी ने कहा कि वह नामांकन जमा न करने पर निवेशकों के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो और डीमैट खातों को फ्रीज नहीं करेगा। इसका मतलब यह है कि भौतिक रूप में प्रतिभूतियां रखने वाले निवेशक लाभांश, ब्याज भुगतान या मोचन भुगतान प्राप्त करने के साथ-साथ शिकायत दर्ज करने के लिए पात्र होंगे।

सिटी क्रेडिट कार्ड का एक्सिस बैंक में माइग्रेशन 15 जुलाई तक पूरा हो जाएगा। एक्सिस बैंक ने सिटी क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं को एक्सिस बैंक में माइग्रेट करने के लिए कई नए कार्ड वेरिएंट लॉन्च किए हैं। माइग्रेशन प्रक्रिया के बाद, कार्ड पिन, नंबर, समाप्ति तिथि और मौजूदा सिटी कार्ड का सीवीवी वही रहेगा।

World Malala day: क्यों मनाया जाता है मलाला डे,जानें इसका इतिहास: IndiaNews

यस बैंक क्रेडिट कार्ड में बदलाव

1 जुलाई से, यस बैंक क्रेडिट कार्डधारक एक कैलेंडर तिमाही में ₹35,000 या अधिक खर्च करके मानार्थ घरेलू लाउंज का उपयोग अनलॉक कर सकेंगे। क्रेडिट कार्ड में यस मार्की, यस सेलेक्ट, यस रिजर्व, यस फर्स्ट प्रिफर्ड, यस बैंक एलीट, यस बीवाईओसी और यस वेलनेस प्लस शामिल हैं।

कुछ क्रेडिट कार्ड लेनदेन 1 जुलाई से एचएसबीसी बैंक क्रेडिट कार्डधारकों के लिए रिवॉर्ड पॉइंट अर्जित करने के लिए पात्र नहीं होंगे। उनमें शिक्षा और सरकार से संबंधित लेनदेन, बीमा प्रीमियम, ई-वॉलेट में लोडिंग राशि, ईंधन लेनदेन, कर भुगतान और उपयोगिता लेनदेन शामिल हैं।

Form 16: ITR भरने का समय पास, जान लें फार्म 16 के बारे में नहीं तो पड़ सकता है पछताना: IndiaNews

Reepu kumari

Recent Posts