इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
Union Health Ministry On Covid 19 Restrictions देश में लगातार कम होते कोरोना के दैनिक मामलों के बाद केंद्र सरकार ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के प्रावधानों को हटाने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय (Health Ministry) के अनुसार एक अप्रैल से पाबंदियां हटाई जाएंगी। मंत्रालय की तरफ से जारी की जाने वाली स्टैंडर्ड आपरेटिंग प्रोसीजर्स (SOP) जारी रहेंगी? केंद्र सरकार द्वारा पहली बार 24 मार्च 2020 को लागू आदेश की अवधि 31 मार्च को खत्म हो रही है। गृह मंत्रालय के अनुसार मास्क लगाने और सामाजिक दूरी बनाए रखने के नियम लागू रहेंगे। सरकार ने नेशनल डिजाज्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (NDMA) की सिफारिशों के बाद यह फैसला लिया है।
केद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला की तरफ से सभी केंद्र शासित प्रदेशों व राज्यों के प्रमुख सचिवों को भेजे पत्र में कहा गया है कि कोविड रोकथाम उपाय के लिए डीएम एक्ट 2005 के तहत जारी आदेशों को उचित रूप से खत्म करने पर विचार करेंगे। पत्र में मास्क पहनने और हाथों की सफाई के संबंध में सलाह को जारी रखने की बात कही गई है।
केंद्रीय मंत्रालय के अनुसार आज सुबह आठ बजे तक पिछले 24 घंटों में देशभर में कोविड-19 के 1,778 नए केस सामने आए हैं। मौतों के मामलों में थोड़ा उछाल आया है। आज सुबह तक पिछले 24 घंटे में कोरोना से 62 मरीजों ने अपनी जान गंवाई। कोरोना की शुरुआत से अब तक कुल 5,16,605 लोग इस बीमारी से अपनी जान गंवा चुके हैं। मंगलवार को देश में कोरोना के 1,581 नए मामले सामने आए थे अब कोरोना के कुल 23,087 एक्टिव केस ही रह गए हैं।
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